पेट्रोल सब्सिडी के लिए राशन कार्ड से नहीं कटेगा नाम, अब तक 3818 आवेदन रद, जान लें सही तरीका
Jharkhand News वैसे लोग जिनके पास दो पहिया वाहन है और जिनके पास राशन कार्ड है वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उनका नाम राशन कार्ड से नहीं कटेगा। पेट्रोल सब्सिडी के मामले में 3818 आवेदन ऐसे हैं जिन्हें रिजेक्ट किया गया है।
रांची, जागरण संवाददाता। Jharkhand News : पेट्रोल सब्सिडी के मामले में पूरे झारखंड में 30372 आवेदन किए गए हैं। इनमें से 15585 आवेदन पर ही स्वीकृति मिली है। जबकि 3818 आवेदन ऐसे हैं जिन्हें रिजेक्ट किया गया है। दस्तावेज अधूरा रहने के कारण आवेदन को जिला परिवहन पदाधिकारी द्वारा रद्द कर दिया गया है। इनमें से कई आवेदन ऐसे हैं जिनके पास वाहन संबंधित दस्तावेज नहीं थे, तो कई आवेदन ऐसे भी थे। जिसमें लाभु के नाम पर वाहन का रजिस्ट्रेशन नहीं था। कुछ ऐसे ही मामले थे, जिनमें आवेदक ने रजिस्ट्रेशन के दौरान ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को दर्ज नहीं किया था। 10500 आवेदन ऐसे हैं, जो अभी लंबित है। डीटीओ के स्तर पर आवेदनों का सत्यापन किया जा रहा है।
राशन कार्ड से नहीं कटेगा नाम
झारखंड सरकार ने पेट्रोल सब्सिडी योजना को लेकर कुछ लोगों का यह भ्रम है कि दोपहिया वाहन रहने से राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। जबकि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत चार पहिया वाहन के मालिक राशन कार्ड धारक होने की अहर्त्ता नहीं रखते। वैसे लोग जिनके पास दो पहिया वाहन है और जिनके पास राशन कार्ड है, वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। उनका नाम राशन कार्ड से नहीं कटेगा।
26 जनवरी से शुरू हो जाएगी पेट्रोल सब्सिडी योजना
झारखंड सरकार द्वारा 26 जनवरी से शुरू की जा रही पेट्रोल सब्सिडी योजना का लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 एवं झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना अंतर्गत राशन कार्ड धारियों को मिलेगा।
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एनएफएसए अंतर्गत गुलाबी एवं पीला राशन कार्डधारी एवं जेएसएफएसएस अंतर्गत हरा राशन कार्ड धारियों को जिनके पास दो पहिया वाहन हैं, उन्हें 25 रुपये प्रति लीटर सस्ता पेट्रोल (अधिकतम 10 लीटर) मिलेगा। डीबीटी के माध्यम से राशि लाभार्थी के अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
ये है तरीका
- सीएम सपोर्ट एप अथवा जेएसएफएसएस डॉट झारखंड डॉट जीओवी डॉट इन (jsfss.jharkhand.gov.in) में जाकर आवेदक को अपना राशन कार्ड एवं आधार संख्या डालना होगा, जिसके बाद उनके आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर ओटीपी जायेगा।
- आवेदक का राशन कार्ड संख्या लॉगिन तथा परिवार के मुखिया का आधार का अंतिम आठ अंक का पासवर्ड होगा।
- ओटीपी सत्यापन के बाद आवेदक राशनकार्ड में नाम चुनते हुए वाहन संख्या एवं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर दर्ज करेंगे।
ऐसे होगा सत्यापन
- वाहन संख्या डीटीओ(जिला परिवहन पदाधिकारी) के लॉगिन में जायेगा, जिसे डीटीओ द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
- सत्यापन के बाद सूची जिला आपूर्ति पदाधिकारी के लॉगिन में जायेगी।
पेट्रोल सब्सिडी पर जिलावार आवेदनों की स्वीकृति
जिला - स्वीकृति - रद
- बोकारो - 2910 - 641
- चतरा - 416 - 66
- देवघर - 378 - 130
- धनबाद - 841- 342
- दुमका - 1604 - 307
- पूर्वी सिंहभूम - 1246- 235
- गढ़वा - 29 - 35
- गिरिडीह - 428- 103
- गोड्डा- 608- 161
- गुमला - 304 - 79
- हजारीबाग - 65 -38
- जामताड़ा - 178 - 99
- खूंटी - 767 - 109
- कोडरमा - 534- 12
- लातेहार - 305 - 87
- लोहरदगा - 784 - 97
- पाकुड़ - 123 - 91
- पलामू - 151 - 84
- रामगढ़ - 220 - 91
- रांची - 1721 - 736
- साहिबगंज - 283 - 30
- सरायकेला - 764 - 40
- सिमडेगा - 82 - 43
- प.सिंहभूम - 884-162
स्वीकृति - रद
कुल - 15585 - 3818