Move to Jagran APP

Jharkhand Lockdown: CM हेमंत ने 27 मई तक बढ़ाया झारखंड में लॉकडाउन, यहां देखें Details

Jharkhand Lockdown झारखंड में लॉकडाउन 27 मई तक बढ़ा दिया गया है। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को बड़ा एलान किया। सरकार ने इसके साथ ही सख्‍ती और पाबंदियां बढ़ाते हुए शादी में सिर्फ 11 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है। बाहर आने-जाने पर रोक लगाई गई है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Wed, 12 May 2021 08:36 PM (IST)Updated: Thu, 13 May 2021 07:05 AM (IST)
Jharkhand Lockdown: CM हेमंत ने 27 मई तक बढ़ाया झारखंड में लॉकडाउन, यहां देखें Details
Jharkhand Lockdown: झारखंड में लॉकडाउन 27 मई तक बढ़ा दिया गया है।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Jharkhand Lockdown झारखंड में लॉकडाउन 27 मई तक बढ़ा दिया गया है। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को बड़ा एलान किया। सरकार ने इसके साथ ही सख्‍ती और पाबंदियां बढ़ाते हुए शादी में सिर्फ 11 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है। बाहर आने-जाने पर रोक लगाई गई है। झारखंड में लॉकडाउन 2 सप्ताह के लिए बढ़ाया गया है। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा एलान किया है।

loksabha election banner

हाई लेवल कमेटी के साथ चर्चा के बाद सीएम ने लॉकडाउन पर अहम फैसला करते हुए अब 27 मई तक झारखंड में लॉकडाउन लागू रहेगा। शादी समारोह में लोगों की संख्या कम की गई। अब महज 11 लोग शामिल हो सकेंगे। राज्य के बाहर आने जाने पर रोक लगा दी गई है। दूसरे राज्‍यों में आने-जाने वाले अनुमति लेकर ही आवागमन कर सकेंगे।  राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को दो सप्ताह विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है।

झारखंड में लॉकडाउन 27 मई की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा

राज्य में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को दो सप्ताह विस्तारित करने का सरकार ने निर्णय लिया है. अब यह 27 मई की सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की आज हुई बैठक में 13 मई की सुबह छह बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाने का फैसला हुआ। इस बैठक में 16 मई की सुबह छह बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त निम्न नए प्रतिबंध भी प्रभावी रहेंगे।

  • राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों का होम अथवा इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा. यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे।
  • इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. निजी वाहनों का मूवमेंट अनुमत कार्यों हेतु ई-पास के आधार पर होगा।
  • शादी मात्र अपने घरों में अथवा कोर्ट में संपन्न किया जाएगा. इसमें अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे तथा इस अवसर पर किसी प्रकार का आय़ोजन प्रतिबंधित रहेगा।
  • हाट-बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नार्म्स का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा

इस बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आय़ुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव विनय कुमार चौबे और सचिव अमिताभ कौशल मौजूद थे।

सरकार ने झारखंड में लॉकडाउन के लिए की सख्‍ती

  • निजी वाहन से राज्य से बाहर जा सकेंगे लेकिन पास लेना अनिवार्य होगा
  • वापस आने के लिए कोरोना नेगेटिव होने का प्रमाण रहना अनिवार्य
  • 16 मई से बढ़ाई जाएगी सख्ती
  • इंटरस्टेट और इंटर डिस्ट्रिक्ट बसों का संचालन बंद होगा
  • अब ट्रैवल एडवाइजरी जारी करेगा परिवहन विभाग

Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.