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Jharkhand Lockdown Extension AGAIN: 13 तक झारखंड में लॉकडाउन, इन पाबंदियों को जरूर मानें

Jharkhand Lockdown Extension AGAIN झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण से बेकाबू हो रहे हालात के चलते संभव है कि अबकी बार झारखंड में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की गई है। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को अहम फैसला किया।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 04 May 2021 03:19 AM (IST)Updated: Thu, 06 May 2021 09:21 AM (IST)
Jharkhand Lockdown Extension AGAIN: 13 तक झारखंड में लॉकडाउन, इन पाबंदियों को जरूर मानें
Jharkhand Lockdown Extension AGAIN: झारखंड में 13 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है।

रांची, जेएनएन। Jharkhand Lockdown Extension AGAIN झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण से बेकाबू हो रहे हालात के चलते झारखंड में अबकी बार 7 दिनों के लिए लॉकडाउन बढ़ाने की घोषणा की गई है। झारखंड में लॉकडाउन 13 मई तक प्रभावी रहेगा। मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को उच्‍च अधिकारियों के साथ बैठक के बाद अहम फैसला किया। इससे पहले झारखंड में कई सारी कड़ाई और बंदिशों के साथ पहले 22 से 29 अप्रैल और फिर 29 अप्रैल से 6 मई की सुबह छह बजे तक झारखंड में लॉकडाउन लागू किया गया है। पहले के मुकाबले कुछ सख्ती के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का दूसरा चरण गुरुवार की सुबह छह बजे समाप्‍त हो जाएगा।

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इससे पहले ही कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए सीएम की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला करेगी। अबतक राज्‍य में दवा दुकानों को छोड़ तमाम दुकानें बंदिशों के दायरे में हैं। वहीं  घर से निकलने का बाजिव कारण के साथ दोपहर तीन बजे तक ही लोगों को मूवमेंट की इजाजत दी गई है। शादी समारोह में शाम छह बजे के पहले पहुंचना अनिवार्य है। जबकि शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 30 लोग ही शामिल हो सकेंगे।

पिछली बार लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) को एक सप्ताह के लिए 6 मई तक सख्ती के साथ बढ़ाया गया था। जिसमें सरकार ने पहले के मुकाबले काफी कड़ाई की थी। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए आगे और सख्ती बरतने के आदेश दिए गए हैं। सरकारी गाइडलाइन के मुताबिक अभी दवा, स्वास्थ्य उपकरण संबंधित दुकानें दिनभर खुल रही हैं। वहीं किराना व जरूरत की वस्तुएं बेचने वाली दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खुल रही हैं। पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी आउटलेट को खुला रखा गया है।

अभी 6 मई तक लागू है झारखंड में लॉकडाउन

  1. ग्रासरी की दुकानें भी प्रत्येक दिन दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी। होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है।
  2. - थोक, खुदरा दुकानें, फुटपाथ की सब्जी-फल की दुकानें, दूध व दूध की सामग्री की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, पशु चारा की दुकानें भी दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।
  3. होटल व रेस्टोरेंट में बैठकर खाना प्रतिबंधित है। सिर्फ होम डिलिवरी को ही अनुमति दी गई है।
  4. राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबा खोलने की अनुमति।- दुकानों के लिए सामान ढोने वाले वाहनों को अनुमति, वाहनों से सामान को उतार सकते हैं और चढ़ा भी सकते हैं।
  5. कृषि कार्य चलते रहेंगे। इससे संबंधित दुकानें भी दोपहर दो बजे तक खुल सकेंगी।
  6. औद्योगिक व खनन संबंधित कार्य चलते रहेंगे।
  7. निर्माण कार्य व मनरेगा संबंधित कार्य चलेंगे। इससे संबंधित दुकानें भी दोपहर दो बजे तक खुलेंगी।- ऑनलाइन मार्केटिंग संबंधित कार्य भी दोपहर दो बजे तक ही चलेंगे।
  8. पशु संबंधित दुकानें, शराब की दुकानें, वाहन मरम्मत की दुकानें भी दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।
  9. कोल्‍ड स्‍टोरेज, शीत गृह व गोदाम खुले रहेंगे।
  10. भारत सरकार के कार्यालय भी अधिकतम 50 फीसद उपस्थिति के साथ दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगे।- बैंक, एटीएम, वित्तीय गतिविधियां, बीमा कंपनियां, सेबी आदि भी दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।
  11. राज्य सरकार के कार्यालय जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सभी पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी, अग्निशमन सेवा, उपायुक्त, नगर निगम, बीडीओ, सीओ व सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय में भी अधिकतम 50 फीसद उपस्थिति होगी। ये कार्यालय भी दोपहर दो बजे तक चलेंगे। अन्य कार्यालयों के कर्मी पदाधिकारी वर्क फ्रोम होम में रहेंगे।
  12. प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया, कुरियर सेवा, डाक व दूरसंचार सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं खुली रहेंगी।- इसके अलावा वैसी दुकानें, वैसे कार्यालय जो कोरोना के नियंत्रण में सहायक होंगे, उन्हें खोलने पर राज्य सरकार या उपायुक्त निर्णय ले सकते हैं।
  13. सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।- पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर नहीं जुटेंगे। शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति को जाने की अनुमति व अंतिम संस्कार में अधिकतम 30 व्यक्ति ही जा सकेंगे।
  14. सभी तरह के जुलूस चाहे धार्मिक हो या फिर शादी संबंधित हो, प्रतिबंधित रहेगा।
  15. सभी शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, आइटीआइ, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेगा। सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही चलेंगे।- राज्य सरकार के अधीन सभी तरह की परीक्षाएं अगले आदेश तक प्रतिबंधित हैं।
  16. सभी मेला व प्रदर्शनी पर रोक है।
  17. सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, सभा हॉल बंद रहेंगे।
  18. सभी स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क बंद रहेंगे।
  19. बैंक्वेट हॉल का उपयोग सिर्फ शादी व अंतिम संस्कार संबंधित कार्य में ही होगा।
  20. लोग सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे तक ही घरों से बाहर निकल सकते हैं। उन्हें घरों से निकलने की वाजिब वजह बतानी होगी। दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक सिर्फ मेडिकल संबंधित, शादी समारोह संबंधित, अंतिम संस्कार संबंधित को ही अनुमति दी गई है।
  21. पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा को अनुमति दी गई है।- बिना मास्क या फेसकवर के कोई भी व्यक्ति सरकारी दफ्तर, रेलवे स्अेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा या किसी दुकान में नहीं जा सकेगा।

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