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Jharkhand Lockdown Guidelines NEW: यहां देखें लॉकडाउन की नई गाइडलाइन... अनदेखी की तो बढ़ेगी मुश्किल

Jharkhand Lockdown मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर झारखंड में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। अब इसकी मियाद 29 अप्रैल से बढ़कर 6 मई हो गई है। नए नियमों के मुताबिक अब दोपहर दो बजे तक ही दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन एक सप्ताह और बढ़ा है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Wed, 28 Apr 2021 10:22 PM (IST)Updated: Fri, 30 Apr 2021 03:32 AM (IST)
Jharkhand Lockdown Guidelines NEW: यहां देखें लॉकडाउन की नई गाइडलाइन... अनदेखी की तो बढ़ेगी मुश्किल
Jharkhand Lockdown: मुख्‍यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर झारखंड में एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है।

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Jharkhand Lockdown झारखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सदस्यों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आंशिक लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) को एक सप्ताह के लिए सख्ती के साथ बढ़ाया जा रहा है। अब तक जहां रात के आठ बजे तक राज्य में दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई थी, वही अब दुकानें दोपहर तीन बजे तक ही खुलेंगी। दवा दुकानों के लिए समय की कोई बाध्यता नहीं है। दोपहर तीन बजे तक ही लोग मूवमेंट कर सकेंगे। आगामी छह मई की सुबह छह बजे तक यह आदेश प्रभावी रहेगा।

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गौरतलब है कि पूर्व में राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह 22 अप्रैल की सुबह छह बजे से 29 अप्रैल की सुबह छह बजे तक के लिए लागू किया था, लेकिन कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए इसमें और सख्ती बरतने के आदेश के साथ एक सप्ताह के लिए बढ़ा दिया गया है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव विनय कुमार चौबे, पूजा सिंघल और अमिताभ कौशल उपस्थित थे।

शादी समारोह में शाम छह बजे के पहले पहुंचना अनिवार्य

राज्य सरकार ने शादी समारोह या अंतिम संस्कार के कार्यक्रम के लिए समय की बाध्यता नहीं रखी है। हां, इतना आदेश अनिवार्य किया गया है कि दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक ऐसे समारोह में शामिल होने के लिए जा सकते हैं। शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति और अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में अधिकतम 30 व्यक्ति ही शामिल हो सकेंगे। बैंक्वेट हॉल में सिर्फ शादी व अंतिम संस्कार के ही कार्यक्रम हो सकेंगे।

निर्माण सामग्रियां दो बजे तक ही बिकेंगी, कार्य पर पाबंदी नहीं

प्रदेश में लॉक डाउन के दौरान सख्ती बढ़ाते हुए सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसके अनुसार कृषि, निर्माण और खनन कार्य पहले की तरह ही चलते रहेंगे। आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशन ने बताया कि इनपर कहीं कोई रोक नहीं होगी लेकिन इससे संबंधित दुकानें दोपहर दो बजे तक ही खुल सकेंगीं। इस प्रकार कोई मजदूर कहीं निर्माण कार्य स्थल पर मौजूद है तो उसके लिए समय का बंधन नहीं होगा लेकिन इससे संबंधित सामग्रियों की दुकानों के लिए यह बंधन प्रभावी होगा।

सख्ती के साथ झारखंड लॉकडाउन का दूसरा चरण

  • सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति ने लिया लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला
  • छह मई की सुबह छह बजे तक रहेगा लॉकडाउन, दवा दुकानों को बड़ी राहत
  • दोपहर तीन बजे तक ही मूवमेंट की इजाजत, घर से निकलने का बताना होगा कारण

बोले मुख्यमंत्री, विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम बनाएं

मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से कहा है कि रिम्स समेत बड़े निजी अस्पतालों के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम का गठन करें। यह टीम सदर अस्पताल अथवा अन्य अस्पतालों मे इलाजरत कोरोना संक्रमित मरीजों के स्वास्थ्य का परीक्षण करेगी और जरूरत के अनुसार बेहतर चिकित्सकीय उपचार के सिलसिले में आवश्यक सलाह देगी। यह टीम इस बात की भी जानकारी लेगी कि किन संक्रमितों को ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत है औऱ किन्हें सामान्य वार्ड में भर्ती कर उपचार किया जा सकता है।

वर्तमान में अस्पतालों में ऑक्सीजन युक्त बेडों की काफी किल्लत देखी जा रही है। इसके साथ ये भी जानकारी आ रही है कि जिन संक्रमितों का ऑक्सीजन स्तर सामान्य हो चुका है, उसके बाद भी वे ऑक्सीजन युक्त बेडों का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग को कहा कि ऐसे संक्रमितों को चिन्हित कर उन्हें अस्पताल के जेनरल वार्ड में शिफ्ट करें और जिन्हें ऑक्सीजन युक्त बेड की जरूरत हैं, उन्हें उपलब्ध कराया जाए।

सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में कम से कम 50 अतिरिक्त सामान्य बेड की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाए। सभी जिलों में कोरोना संक्रमितों को बेहतर चिकित्सीय संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में समुचित कदम उठाए जाएं। इस सिलसिले में हर बेड तक ऑक्सीजन की उपलब्धता, जीवन रक्षक और जरूरी दवाएं और संक्रमितों तथा उनके परिजनों अथवा सगे संबंधितों की निगरानी की उचित व्यवस्था हो, ताकि उन्हें संक्रमण से बचाया जा सके।

कॉरपोरेट जगत से लें सहयोग

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि राज्य में अवस्थित उद्योगों से कोरोना महामारी से लड़ाई के लिए सहयोग लेने के लिए कदम उठाएं। इसके तहत कोविड डेडिकेटेड अस्पताल समेत अन्य जरूरी चिकित्सकीय संसाधन वे उपलब्ध कराएं ताकि राज्य में कोरोना संक्रमितों को उपचार के सिलसिले में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। कॉरपोरेट जगत से सहयोग लेकर कोरोना संक्रमण को रोकने की दिशा में मदद मिल सकेगी।

ऐसे समझें निर्देश को

  • - दवा, स्वास्थ्य संबंधित व स्वास्थ्य उपकरण संबंधित दुकानें खुलेंगी।
  • - उचित मूल्य की दुकानें, जैसे किराना व जरूरत की वस्तुएं बेचने वाली दुकानें प्रत्येक दिन दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।
  • - पेट्रोल पंप, एलपीजी, सीएनजी आउटलेट खुलेंगी।
  • - ग्रासरी की दुकानें भी प्रत्येक दिन दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी। होम डिलिवरी की सुविधा दी जा सकती है।
  • - थोक, खुदरा दुकानें, फुटपाथ की सब्जी-फल की दुकानें, दूध व दूध की सामग्री की दुकानें, मिठाइयों की दुकानें, पशु चारा की दुकानें भी दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।
  • - होटल व रेस्टोरेंट में बैठकर खाना प्रतिबंधित है। सिर्फ होम डिलिवरी को ही अनुमति दी गई है।
  • - राष्ट्रीय राजमार्ग पर ढाबा खोलने की अनुमति।
  • - दुकानों के लिए सामान ढोने वाले वाहनों को अनुमति, वाहनों से सामान को उतार सकते हैं और चढ़ा भी सकते हैं।
  • - कृषि कार्य चलते रहेंगे। इससे संबंधित दुकानें भी दोपहर दो बजे तक खुल सकेंगी।
  • - औद्योगिक व खनन संबंधित कार्य चलते रहेंगे।
  • - निर्माण कार्य व मनरेगा संबंधित कार्य चलेंगे। इससे संबंधित दुकानें भी दोपहर दो बजे तक खुलेंगी।
  • - ऑनलाइन मार्केटिंग संबंधित कार्य भी दोपहर दो बजे तक ही चलेंगे।
  • - पशु संबंधित दुकानें, शराब की दुकानें, वाहन मरम्मत की दुकानें भी दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।
  • - ठंडा घर व गोदाम खुले रहेंगे।
  • - भारत सरकार के कार्यालय भी अधिकतम 50 फीसद उपस्थिति के साथ दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगे।
  • - बैंक, एटीएम, वित्तीय गतिविधियां, बीमा कंपनियां, सेबी आदि भी दोपहर दो बजे तक ही खुलेंगी।
  • - राज्य सरकार के कार्यालय जैसे स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, सभी पुलिस, गृह रक्षा वाहिनी, अग्निशमन सेवा, उपायुक्त, नगर निगम, बीडीओ, सीओ व सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय में भी अधिकतम 50 फीसद उपस्थिति होगी। ये कार्यालय भी दोपहर दो बजे तक चलेंगे। अन्य कार्यालयों के कर्मी-पदाधिकारी वर्क फ्रोम होम में रहेंगे।
  • - प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया, कुरियर सेवा, डाक व दूरसंचार सेवाएं, सुरक्षा सेवाएं खुली रहेंगी।
  • - इसके अलावा वैसी दुकानें, वैसे कार्यालय जो कोरोना के नियंत्रण में सहायक होंगे, उन्हें खोलने पर राज्य सरकार या उपायुक्त निर्णय ले सकते हैं।
  • - सभी धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा।
  • - पांच या इससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर नहीं जुटेंगे। शादी समारोह में अधिकतम 50 व्यक्ति को जाने की अनुमति व अंतिम संस्कार में अधिकतम 30 व्यक्ति ही जा सकेंगे।
  • - सभी तरह के जुलूस चाहे धार्मिक हो या फिर शादी संबंधित हो, प्रतिबंधित रहेगा।
  • - सभी शैक्षणिक संस्थान जैसे स्कूल, कॉलेज, आइटीआइ, स्किल डेवलपमेंट सेंटर, कोचिंग संस्थान, प्रशिक्षण संस्थान बंद रहेगा। सिर्फ ऑनलाइन क्लास ही चलेंगे।
  • - राज्य सरकार के अधीन सभी तरह की परीक्षाएं अगले आदेश तक प्रतिबंधित हैं।
  • - सभी मेला व प्रदर्शनी पर रोक है।
  • - सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, सभा हॉल बंद रहेंगे।
  • - सभी स्टेडियम, जिम, स्वीमिंग पुल, पार्क बंद रहेंगे।
  • - बैंक्वेट हॉल का उपयोग सिर्फ शादी व अंतिम संस्कार संबंधित कार्य में ही होगा।
  • - लोग सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे तक ही घरों से बाहर निकल सकते हैं। उन्हें घरों से निकलने की वाजिब वजह बतानी होगी। दोपहर तीन बजे से शाम छह बजे तक सिर्फ मेडिकल संबंधित, शादी समारोह संबंधित, अंतिम संस्कार संबंधित को ही अनुमति दी गई है।
  • - पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा को अनुमति दी गई है।
  • - बिना मास्क या फेसकवर के कोई भी व्यक्ति सरकारी दफ्तर, रेलवे स्‍टेशन, एयरपोर्ट, बस, टैक्सी, ऑटो रिक्शा या किसी दुकान में नहीं जा सकेगा। 

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