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अशोक सिंह हत्याकांड: प्रभुनाथ सिंह मामले में बहस पूरी, 24 को हाई कोर्ट का फैसला

Jharkhand. विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में सजायाफ्ता पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह व उनके भाई दीनानाथ और रितेश सिंह की अपील पर हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 27 Jan 2020 04:46 PM (IST)Updated: Mon, 27 Jan 2020 07:51 PM (IST)
अशोक सिंह हत्याकांड: प्रभुनाथ सिंह मामले में बहस पूरी, 24 को हाई कोर्ट का फैसला
अशोक सिंह हत्याकांड: प्रभुनाथ सिंह मामले में बहस पूरी, 24 को हाई कोर्ट का फैसला

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके गुप्ता और जस्टिस राजेश कुमार की खंडपीठ में सोमवार को विधायक अशोक सिंह हत्याकांड मामले में उम्रकैद की सजा पाए पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह व उनके भाइयों की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। अब अदालत 24 फरवरी को इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी।

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प्रभुनाथ सिंह व उनके भाइयों की ओर से निचली अदालत द्वारा दी गई सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रभुनाथ सिंह की ओर से चांदनी देवी की बहस का जवाब दिया गया। उनके अधिवक्ता हेमंत कुमार सिकरवार ने कहा कि प्रभुनाथ सिंह के भाई रितेश सिंह को 13 साल बाद कोर्ट में गवाह ने पहचाना था। जबकि, उनका नाम प्राथमिकी में भी नहीं था।

वहीं, इस मामले में आरोपित सुधीर कुमार ने पुलिस को दिए अपने स्वीकारोक्ति बयान में रितेश सिंह का नाम नहीं लिया था। बता दें कि वर्ष 1995 में विधायक अशोक सिंह की उस समय बम मारकर हत्या कर दी गई, जिस समय वेे अपने सरकारी आवास पर लोगों से मिल रहे थे।

इस मामले में उनकी पत्नी चांदनी देवी ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें हत्या के पीछे की वजह राजनीतिक लड़ाई बताया गया था, क्योंकि प्रभुनाथ सिंह को ही हराकर अशोक सिंह विधायक बने थे। इस हत्याकांड में हजारीबाग की निचली अदालत ने पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह व उनके भाई दीनानाथ सिंह और रितेश सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है।


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