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बाबा रामदेव की पतंजलि को झारखंड हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस Ranchi News

Jharkhand. छोटानागपुर लॉ कॉलेज ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। जमीन आवंटन मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने जवाब मांगा है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 21 Nov 2019 06:59 PM (IST)Updated: Sun, 24 Nov 2019 10:37 AM (IST)
बाबा रामदेव की पतंजलि को झारखंड हाई कोर्ट ने भेजा नोटिस Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने जमीन के एक मामले में सुनवाई करते हुए बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी। दरअसल, इस संबंध में छोटानागपुर लॉ कॉलेज के प्राचार्य की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।

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याचिका में कॉलेज के विस्तार के लिए राज्य सरकार से 2.5 एकड़ जमीन की मांग की गई है। लेकिन, सरकार ने कॉलेज के पास की करीब 15 एकड़ जमीन पतंजलि को दे दी है। सुनवाई के दौरान लॉ कॉलेज की ओर से अधिवक्ता पीएएस पति ने अदालत को बताया कि हाई कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2003 में कॉलेज को चार एकड़ जमीन दी गई थी।

इसके लिए सरकार को साठ लाख रुपये दिए गए थे। लेकिन अब कॉलेज के विस्तार के लिए 2.5 एकड़ जमीन की जरूरत है। कॉलेज के पास 15 एकड़ जमीन मात्र 15 रुपये में पतंजलि को दे दी गई है, जो कि गलत है। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि यह नीतिगत मामला है। इसके बाद अदालत ने कहा कि इस मामले में सभी पक्षों को सुनना जरूरी है, इसलिए पतंजलि को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है।


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