झारखंड हाई कोर्ट ने सूडा से जारी टेंडर मामले में सरकार से मांगा जवाब
रांची झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में शुक्रवार को राची नगर निगम के होल्डिंग टैक्स जमा करने वाली एजेंसी की नियुक्ति के लिए जारी टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
रांची : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में शुक्रवार को राची नगर निगम के होल्डिंग टैक्स जमा करने वाली एजेंसी की नियुक्ति के लिए जारी टेंडर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि टेंडर प्रक्रिया अदालत के अंतिम फैसले से प्रभावित होगी। दरअसल, सूडा (राज्य शहरी विकास अभिकरण) ने रांची नगर निगम के लिए टेंडर जारी किया है, जिसे मेयर आशा लकड़ा ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
मेयर आशा लकड़ा की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता शुभाशीष रसिक सोरेन ने अदालत को बताया कि सूडा राची नगर निगम के कार्यो में दखलअंदाजी कर रही है। नगर निगम के कार्यो के लिए टेंडर निकालने का अधिकार निगम को ही है। सरकार या दूसरी एजेंसी इसका टेंडर नहीं निकाल सकती। सूडा ने जब टेंडर निकालने की प्रक्रिया शुरू की थी, उसी समय इसका विरोध किया गया था। सभी नियमों और प्राविधानों के साथ नगर विकास विभाग और सूडा को पत्र भेजा गया था, लेकिन टेंडर प्रक्रिया को रोकने के बजाए उसे जारी रखा गया। इस संबंध में मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखा गया है, लेकिन सूडा पर कोई असर नहीं पड़ा। अदालत को बताया गया कि सरकार निगम और निकायों के अधिकार अपने अधीन कर रही है, जो कि संवैधानिक रूप से गलत है। सुनवाई के दौरान अदालत ने इसे गंभीर मामला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही कहा कि जारी किया गया टेंडर इस मामले के अंतिम आदेश से प्रभावित होगा।
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