जेपीएससी पीटी परीक्षा में आरक्षण देने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने मांगा जवाब
JPSC PT exam reservation झारखंड लोक सेवा आयोग की सातवीं प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने का मामला। हाई कोर्ट ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया है। कुमार सन्यम ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसपर हाईकोर्ट की ओर से सुनवाई की गई।
रांची, राज्य ब्यूरो। सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण देने के खिलाफ दाखिल याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से सातवीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की गई। इसपर जस्टिस डा. एसएन पाठक की अदालत ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।
कुमार सन्यम ने दाखिल की है याचिका
अदालत ने झारखंड सरकार और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) से जवाब मांगा है। इस मामले में अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की गई है। इस संबंध में प्रार्थी कुमार सन्यम ने पीटी परीक्षा में आरक्षण दिए जाने का दावा करते हुए झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
यह तर्क दिया था प्रार्थी के अधिवक्ता ने
सुनवाई के दौरान प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि सातवीं जेपीएससी के विज्ञापन में प्रारंभिक परीक्षा (पीटी) में आरक्षण दिए जाने का कोई प्रविधान नहीं दिया गया है। जबकि इससे संबंधित झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व में दो आदेश भी पारित किया है। हाल ही में प्रार्थी गुलाम सादिक के मामले में 16 जून 2021 को हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा था कि झारखंड सरकार के अनुसार जेपीएससी पीटी परीक्षा में आरक्षण देने की कोई नीति है। वहीं, वर्ष 2015 में लक्ष्मण टोप्पो के मामले में हाई कोर्ट की खंडपीठ ने कहा था कि पीटी परीक्षा में झारखंड सरकार की नीति आरक्षण देने की नहीं है। इसलिए कोर्ट आरक्षण देने का आदेश नहीं दे सकती है।
चयनित अभ्यर्थियों की संख्या पर भी सवाल
यह भी कहा गया है कि सातवीं जेपीएससी की पीटी परीक्षा में कुल 4244 अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा के लिए चयनित हुए हैं। रिक्त पद के 15 गुणा अभ्यर्थियों के चयनित करने का नियम है, लेकिन जेपीएससी ने कैटेगरी वाइज परिणाम जारी किया है। इस परीक्षा में सामान्य वर्ग से कुल 758 अभ्यर्थी चयनित हुए हैं। इसमें कई ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिनका चयन सामान्य कैटेगरी में हो गया है, लेकिन वे आरक्षित श्रेणी से आते हैं। इसका आधार उनका अंक सामान्य कैटेगरी से ज्यादा होना बताया गया है। जेपीएससी के अधिवक्ता संजय कुमार व ङ्क्षप्रस कुमार ङ्क्षसह ने कहा कि सातवीं जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण नहीं दिया गया है।