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नियोजन नीति के अन्य मामलों की सुनवाई लार्जर बेंच के फैसले के बाद Ranchi News

झारखंड हाई कोर्ट में नियोजन नीति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि याचिकाओं पर लार्जर बेंच के अंतिम फैसले के बाद सुनवाई की जाएगी।

By Divya KeshriEdited By: Published: Wed, 08 Jan 2020 07:57 AM (IST)Updated: Wed, 08 Jan 2020 07:57 AM (IST)
नियोजन नीति के अन्य मामलों की सुनवाई लार्जर बेंच के फैसले के बाद Ranchi News
नियोजन नीति के अन्य मामलों की सुनवाई लार्जर बेंच के फैसले के बाद Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में मंगलवार को नियोजन नीति को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि इन याचिकाओं पर लार्जर बेंच के अंतिम फैसले के बाद सुनवाई की जाएगी। बता दें कि प्रार्थी महेश प्रसाद मंडल, सुनीता केरकेट्टा व अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दाखिल की गई है। इसमें नियोजन नीति और हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती दी गई है। 

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दायर याचिकाओं में कहा गया है कि सरकार ने 13 जिलों को अनुसूचित व 11 जिलों को गैर अनुसूचित जिला घोषित करते हुए नियुक्ति कर रही है। इससे झारखंड के स्थानीय निवासी भी राज्य के सभी जिलों में नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं दे पा रहे हैैं। ऐसे में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली गई हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया को रद किया जाए। एक ही विज्ञापन और एक तिथि को नियुक्ति परीक्षा ली गई, लेकिन हरेक विषय व हरेक कैटेगरी में जिलावार अलग-अलग कट ऑफ रखा गया। इससे मेरिट भी प्रभावित हुई है। बता दें कि लार्जर बेंच में सोनी कुमारी व अन्य की याचिकाओं पर 20 जनवरी को सुनवाई होना निर्धारित है। 

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