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Jharkhand High Court: राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपित आरके आनंद के मामले में बहस पूरी, 22 को फैसला

34th National Games Scam Case दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखते हुए इसके लिए 22 जनवरी को फैसला की तारीख मुकर्रर कर दी।

By Alok ShahiEdited By: Published: Tue, 14 Jan 2020 05:48 PM (IST)Updated: Tue, 14 Jan 2020 07:45 PM (IST)
Jharkhand High Court: राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपित आरके आनंद के मामले में बहस पूरी, 22 को फैसला
Jharkhand High Court: राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपित आरके आनंद के मामले में बहस पूरी, 22 को फैसला

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। 34th National Games Scam Case झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में मंगलवार को 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले के आरोपित आरके आनंद की याचिका पर सुनवाई हुई। पूरे दिन चली बहस के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। इस मामले में 22 जनवरी को फैसला सुनाया जाएगा। इस दौरान आरोपित आरके आनंद ने अदालत में अपना पक्ष स्वयं रखा।

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सुनवाई के दौरान आरके आनंद ने अदालत को बताया कि 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में उनका नाम प्राथमिकी में नहीं था। जांच के बाद उनका नाम जोड़ा गया है। जांच के बाद एसीबी ने निचली अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी। इस पर अदालत ने संज्ञान लेते हुए उन्हें समन जारी किया है। निचली अदालत ने बिना नियमों का पालन किए ही संज्ञान लिया है, इसलिए मामले को निरस्त कर देना चाहिए। इसका एसीबी की ओर से विरोध किया गया।

एसीबी के अधिवक्ता टीएन वर्मा ने अदालत को बताया कि टेंडर कमेटी के सदस्य होने के नाते घोटाले में इनकी भी सहभागिता थी। नेशनल गेम्स ऑर्गेनाइजिंग कमेटी (एनजीओसी) के चेयरमैन के साथ-साथ आनंद उस दौरान आइओसी से भी जुड़े थे, इसलिए देरी के लिए आइओसी को पचास लाख के हुए भुगतान को रोका जा सकता था। मंगलवार को दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी कर ली गई। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि इस संबंध में आरके आनंद ने झारखंड हाई कोर्ट में क्वैशिंग (निरस्त) याचिका दाखिल की है। इसमें निचली अदालत द्वारा उनके खिलाफ लिए गए संज्ञान को चुनौती दी गई है। 


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