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झारखंड हाई कोर्ट : बीसीसीएल सीएमडी को हटाए जाने के मामले में फैसला सुरक्षित

बीसीसीएल सीएमडी पद से हटाए गए अजय कुमार की अपील याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।

By Sujeet SumanEdited By: Published: Wed, 13 Mar 2019 06:47 PM (IST)Updated: Wed, 13 Mar 2019 06:47 PM (IST)
झारखंड हाई कोर्ट : बीसीसीएल सीएमडी को हटाए जाने के मामले में फैसला सुरक्षित
झारखंड हाई कोर्ट : बीसीसीएल सीएमडी को हटाए जाने के मामले में फैसला सुरक्षित

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में बुधवार को बीसीसीएल सीएमडी पद से हटाए गए अजय कुमार सिंह की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि 26 मार्च को अदालत इस मामले में आदेश पारित कर सकती है।

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सुनवाई के दौरान अजय कुमार सिंह के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि केंद्र सरकार की ओर से बीसीसीएल सीएमडी पद से हटाया जाना गलत है, क्योंकि उनको सुनवाई का मौका नहीं दिया गया। इसके लिए केंद्र सरकार ने तय प्रक्रिया का पालन नहीं किया। बिना किसी स्पष्ट कारण के ही उन्हें पद से हटा दिया गया। इससे संबंधित सुप्रीम कोर्ट के कई आदेशों का भी हवाला दिया गया।

बता दें कि केंद्र सरकार ने बीसीसीएल सीएमडी पद से हटाकर अजय कुमार सिंह को ईसीएल का जीएम बना दिया। इसके खिलाफ इन्होंने एकलपीठ में याचिका दाखिल की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। एकलपीठ के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी गई है।


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