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पत्‍थलगड़ी मामले में बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

Jharkhand High Court झारखंड हाई कोर्ट ने पत्‍थलगड़ी के समर्थन में दिए गए बयान के मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई की।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 14 Nov 2019 02:03 PM (IST)Updated: Thu, 14 Nov 2019 02:06 PM (IST)
पत्‍थलगड़ी मामले में बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
पत्‍थलगड़ी मामले में बंधु तिर्की की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड के पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को जमानत देने के मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत ने गुरुवार को मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया। बंधु तिर्की पर पत्थलगड़ी के समर्थन में बयान देने का आरोप है। इस मामले में पूर्व मंत्री बंधु ने उच्‍च न्‍यायालय में जमानत याचिका दाखिल की है। इससे पहले बीते दिन राष्‍ट्रीय खेल घोटाला मामले में भी उनकी जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने इससे पहले सुनवाई के क्रम में केस डायरी की मांग की थी।

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पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के मामले में फैसला सुरक्षित

पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत पर अदालत ने बुधवार को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत में दोनों पक्षों की ओर से एक घंटे तक चली बहस के बाद अपना फैसला सुरक्षित रखा। दरअसल, 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपित बंधु तिर्की ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत दिए जाने की गुहार लगाई है।


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