Terror Funding: नक्सली बीरबल गंझू व ट्रांसपोर्टर सुदेश केडिया को हाई कोर्ट ने नहीं दी जमानत
Jharkhand News in Hindi. बुधवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत देने से इंकार कर दिया। इस मामले की जांच एनआइए कर रही है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग के आरोपित नक्सली बीरबल गंझू और ट्रांसपोर्टर सुदेश केडिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। पूर्व में अदालत ने बहस पूरी होने पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बुधवार को फैसला सुनाते हुए अदालत ने इस मामले में दोनों को जमानत देने से इंकार कर दिया। इस मामले की जांच एनआइए कर रही है। बता दें कि टंडवा के आम्रपाली व मगध कोल परियोजना में वसूली गई लेवी की राशि उग्रवादी संगठन टीपीसी को दी जाती थी। इसका इस्तेमाल हथियार खरीदने के लिए किया जाता था।
यह भी पढ़ें: CCL की खदानों से कोयले की खुली लूट, बिना नंबर की गाड़ियों से हो रहा काला धंधा
यह भी पढ़ें: लातेहार में 608 एटीएम के साथ फर्जी सीएसपी संचालक गिरफ्तार Latehar News