झारखंड हाई कोर्ट का सख्त आदेश, 30 दिनों में बनाएं नए भवन का डीपीआर Ranchi News
इससे पूर्व हाई कोर्ट ने अदालत में नए भवन में हुए काम और बाकी बचे काम का ब्यौरा मांगा था। जिसका सरकार ने अदालत में जवाब दाखिल किया।
By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Fri, 18 Oct 2019 03:14 PM (IST)Updated: Fri, 18 Oct 2019 03:23 PM (IST)
रांची, जेएनएन। झारखंड हाई कोर्ट ने नए भवन की लेटलतीफी पर कड़े तेवर दिखाए हैं। शुक्रवार को इससे जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने नए भवन के बाकी बचे काम का 30 दिनों के अंदर डीपीआर बनाने का आदेश दिया है। राज्य सरकार से इससे पहले नए भवन में हुए और बचे काम का विस्तृत ब्योरा मांगा गया था। सरकार की ओर से दाखिल किए गए जवाब पर हाई कोर्ट ने एक माह में डीपीआर बनाने का निर्देश दिया है। इससेे पहले न्यायालय ने अदालत में नए भवन में हुआ काम और बाकी काम का ब्यौरा मांगा था। जिसका सरकार ने अदालत में जवाब दाखिल किया।
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