Jharkhand High Court : पुलिस जवान की बर्खास्तगी का आदेश निरस्त, दोबारा बहाल करने का आदेश
Jharkhand High Court झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में धनबाद(Dhanbad) के एक पुलिस जवान की ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर बर्खास्त करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका(Filed Petition) पर सुनवाई हुई। अदालत(Court) ने आदेश को निरस्त करने का आदेश दिया है।
रांची (राज्य ब्यूरो)। Jharkhand High Court : झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस दीपक रौशन की अदालत में धनबाद(Dhanbad) के एक पुलिस जवान की ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर बर्खास्त करने के आदेश के खिलाफ दाखिल याचिका(Filed Petition) पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत(Court) ने जवान के बर्खास्त करने के आदेश को निरस्त करते हुए उसे दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है। धनबाद जिला बल(Dhanbad District Force) के जवान रंजीत कुमार को वर्ष 2010 में बिना सूचना के दो दिन गायब रहने और वरीय अधिकारियों के साथ गाली-गलौच के आरोप में बर्खास्त कर दिया गया था।
नशे की बात होने पर उसका नहीं कराया मेडिकल जांच:
इसके खिलाफ उसकी ओर से हाई कोर्ट(High Court) में याचिक दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत को बताया कि पुलिस जवान रंजीत कुमार की दी गई चार्जशीट पूरी तरह के तथ्यों पर आधारित नहीं है। जवान पर वरीय अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप है, लेकिन ऐसा बर्ताव करने की न तो तिथि और न ही समय का जिक्र किया गया है। नशे की बात होने पर उसका मेडिकल भी नहीं कराया गया ताकि इसकी पुष्टि हो सके।
अदालत ने पुलिस जवान के बर्खास्त करने के आदेश को किया निरस्त:
वहीं, बिना सूचना के सिर्फ दो दिन ड्यूटी से गायब रहने की वजह से बर्खास्त करने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। इसलिए प्रार्थी को राहत देते हुए उसे दोबारा नौकरी में बहाल करने का निर्देश दिया जाए। इस दौरान सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने पुलिस जवान के बर्खास्त करने के आदेश को निरस्त कर दिया और उसे तत्काल नौकरी में दोबारा बहाल करने का आदेश दिया है। इसके बाद याचिका निष्पादित कर दी।