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Ex CM मधु कोड़ा के 11 करोड़ घूस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई टली Ranchi News

इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई और जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआइ ने निचली अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Mon, 18 Nov 2019 07:59 PM (IST)Updated: Mon, 18 Nov 2019 07:59 PM (IST)
Ex CM मधु कोड़ा के 11 करोड़ घूस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई टली Ranchi News
Ex CM मधु कोड़ा के 11 करोड़ घूस मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई टली Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की याचिका पर सुनवाई टल गई। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में मधु कोड़ा का मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था। लेकिन समय की कमी के चलते मामले में मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल, मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगी विनोद सिन्हा ने हाई कोर्ट में क्वैसिंग (निरस्त) याचिका दाखिल की है।

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इसमें कहा गया है कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में घूस लेने का आरोप गलत है। इस मामले की जांच मेें सीबीआइ ने उन्हें क्लीन चिट दी है। लेकिन सीबीआइ की विशेष अदालत ने इस मामले में संज्ञान लिया है। इसे निरस्त किया जाए। बता दें कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत गढ़वा, लातेहार और पलामू में साढ़े चार सौ करोड़ रुपये से अधिक की लागत से विद्युतीकरण किया जाना था।

इसका ठेका आइवीआरसीएल कंपनी को दिया गया। आरोप है कि कंपनी ने इसके एवज में मधु कोड़ा व उनके सहयोगियों को 11 करोड़ रुपये की घूस दी थी। इस मामले की जांच सीबीआइ को सौंपी गई और जांच में उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। सीबीआइ ने निचली अदालत में अंतिम रिपोर्ट दाखिल कर दी है।


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