अनुकंपा के आधार पर मृतक की मां को नौकरी देने का निर्देश Ranchi News
Jharkhand High Court. पुत्रों की सेवाकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। इसके बाद अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए सीसीएल के यहां आवेदन दिया गया।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत में सीसीएल में अनुकंपा पर नौकरी की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी मधुबाला सिन्हा और गंदिया देवी को सीसीएल में अनुकंपा पर नौकरी देने का निर्देश दिया है। दरअसल, दोनों के पुत्रों की सेवाकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। इसके बाद दोनों ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए सीसीएल के यहां आवेदन दिया गया।
लेकिन सीसीएल ने यह कहते हुए उनका आवेदन खारिज कर दिया कि आश्रित के रूप में पत्नी, पुत्र या भाई को ही नौकरी दी जा सकती है। इसके बाद प्रार्थियों ने एकलपीठ में याचिका दायर की। एकल पीठ ने याचिका खारिज कर दी। इसके बाद दोनों ने खंडपीठ में अपील याचिका दाखिल की है। इस पर सुनवाई के बाद खंडपीठ ने दोनों को अनुकंपा पर नौकरी देने का निर्देश दिया और याचिका निष्पादित कर दी।