Jharkhand High Court: नियुक्ति नियमावली में रिम्स को लिखित बहस जमा करने का आदेश
Jharkhand High Court हाई कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया है कि वह वर्ष 2008 में ट्यूटर पद पर नियुक्त हुई है। लेकिन रिम्स की नई नियुक्ति नियमावली के बाद ट्यूटर पद पर कार्यरत लोगों को हटाने की बात कही जा रही है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट में ने रिम्स को नियुक्ति नियमावली में लिखित बहस जमा करने का आदेश दिया है। आज सोमवार को मामले में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने यह आदेश दिया। अब मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी। सोमवार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। यह मामला जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था।
दरअसल रिम्स ट्यूटर डॉ. रेखा शर्मा ने नियुक्ति नियमावली को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि वह वर्ष 2008 में ट्यूटर पद पर नियुक्त हुई है। लेकिन रिम्स की नई नियुक्ति नियमावली के बाद ट्यूटर पद पर कार्यरत लोगों को हटाने की बात कही जा रही है।
क्योंकि नई नियमावली में ट्यूटर का पद 3 साल तक ही माना गया है। ऐसे में डॉक्टर रेखा शर्मा का दावा है कि यह नियमावली उनकी नियुक्ति के बाद बनी है, इसलिए उन लोगों पर उक्त नियमावली लागू नहीं होगी। हालांकि इस मामले में हाई कोर्ट ने पूर्व में इन्हें हटाने पर स्थगन आदेश पारित किया हुआ है।