Jharkhand: विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली करने के मामले में सुनवाई टली
Jharkhand News याचिका में कहा गया है कि सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर आवास आवंटित किया है। उनसे कनीय विधायकों को एफ टाइप आवास आवंटित किया गया है। जबकि उनसे एफ टाइप आवास खाली करने को कहा जा रहा है।
रांची, राज्य ब्यूरो। हटिया से विधायक नवीन जायसवाल के आवास खाली करने के मामले में सुनवाई टल गई है। यह मामला हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध था, लेकिन उक्त खंडपीठ सुनवाई के लिए नहीं बैठी है। इसकी वजह से इस मामले में सुनवाई टल गई है। दरअसल, एकलपीठ ने विधायक नवीन जायसवाल को आवास खाली करने का आदेश दिया था।
साथ ही राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि राज्य के मंत्री व विधायकों को आवास आवंटित करने के लिए नीति बनाए। क्योंकि आवास आवंटन नीति नहीं होने की वजह से आवास आवंटन में पारदर्शिता नहीं होती है। इसके बाद विधायक नवीन जायसवाल ने अपने आवास खाली करने के आदेश को खंडपीठ में चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि सरकार ने राजनीति से प्रेरित होकर आवास आवंटित किया है।
उनसे कनीय विधायकों को एफ टाइप आवास आवंटित किया गया है। जबकि उनसे एफ टाइप आवास खाली करने को कहा जा रहा है। उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि उनके आवास खाली करने का आदेश सक्षम पदाधिकारी ने नहीं दिया है। बता दें कि पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से पूछा था कि एफ टाइप आवास किन-किन विधायकों को आवंटित किए गए हैं।
इस पर सरकार की ओर से आवंटित आवासों की सूची अदालत में दाखिल कर दी गई है। सरकार का कहना है कि विधायक नवीन जायसवाल का आवास मंत्री को आवंटित किया है। कोर्ट ने उनको आवास खाली करने का आदेश दिया है। ऐसे में उन्हें आवास खाली कर देना चाहिए।