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सरकार ने बंधु तिर्की की जमानत का हाई कोर्ट में किया विरोध, फैसला सुरक्षित Ranchi News

Jharkhand. पूर्व मंत्री बंधु तिर्की 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपित हैं। सुनवाई के दौरान वादी ने जमानत देने की गुहार लगाई।

By Alok ShahiEdited By: Published: Wed, 13 Nov 2019 08:03 AM (IST)Updated: Wed, 13 Nov 2019 04:22 PM (IST)
सरकार ने बंधु तिर्की की जमानत का हाई कोर्ट में किया विरोध, फैसला सुरक्षित Ranchi News
सरकार ने बंधु तिर्की की जमानत का हाई कोर्ट में किया विरोध, फैसला सुरक्षित Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की जमानत का सरकार ने विरोध किया है। झारखंड हाई कोर्ट में बुधवार को 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुनवाई के दौरान वादी ने जमानत देने की गुहार लगाई। इसके बाद सरकार ने इसका विरोध किया। बंधु तिर्की 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में आरोपित हैं।

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वहीं, पत्थलगड़ी के समर्थन में बयान देने वाले मामले में 14 नवंबर को सुनवाई होगी। दरअसल, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की पर दो मामले चल रहे हैैं। इन दोनों मामले में निचली अदालत ने उनकी जमानत को खारिज कर दिया है। इसके बाद उन्होंने जमानत के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

बंधु तिर्की को 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाला मामले में अप्राथमिकी (नन एफआइआर) आरोपित बनाया गया है। यानी इस मामले में पहले इनका नाम प्राथमिकी में नहीं था, लेकिन जांच के बाद इनके खिलाफ सबूत मिले, तो इन्हें भी इस मामले में आरोपित बनाया गया है। इसके अलावा बंधु तिर्की पर पत्थलगड़ी होने के बाद उनके समर्थन में बयान देने का भी आरोप है।


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