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हाईकोर्ट ने कहा- रिम्स में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति के लिए तत्काल विज्ञापन निकाला जाए

Jharkhand News झारखंड हाई कोर्ट में रिम्स में नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। अदालत काफी नाराज था कि जब कोर्ट की ओर से एक साल पहले ही रिम्स के सभी रिक्त पदों पर भर्ती का आदेश दिया गया तो अब तक नियुक्ति क्यों नहीं की गई है।

By Sanjay KumarEdited By: Published: Fri, 28 Jan 2022 02:08 PM (IST)Updated: Fri, 28 Jan 2022 02:08 PM (IST)
हाईकोर्ट ने कहा- रिम्स में तृतीय और चतुर्थ वर्गीय नियुक्ति के लिए तत्काल विज्ञापन निकाला जाए
Jharkhand News : रिम्स में नियुक्ति को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई

रांची, (राज्य ब्यूरो)। Jharkhand News : झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में रिम्स में नियुक्ति को लेकर सुनवाई हुई। अदालत ने कहा कि रिम्स में तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के लोगों की नियुक्ति के लिए विज्ञापन तत्काल निकाला जाए। आउटसोर्सिंग तभी तक मान्य होगी जब तक इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है। अदालत इस बात को लेकर भी काफी नाराज था कि जब कोर्ट की ओर से एक साल पहले ही रिम्स के सभी रिक्त पदों पर भर्ती करने का आदेश दिया गया तो अब तक नियुक्ति क्यों नहीं की गई है।

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रिम्स के 70 से 80% रिक्त पद पर कोर्ट आश्चर्य

अदालत ने इस बात को लेकर आश्चर्य जताया कि रिम्स में लगभग 70 से 80% पद रिक्त हैं तो वहां पर काम कैसे चल रहा है। कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि लगता है कि अदालत को ही अब रिम्स की बेहतरी के लिए कुछ करना होगा। क्योंकि वहां की व्यवस्था भगवान भरोसे चल रही है।

अदालत ने जताई कड़ी नाराजगी

अदालत ने इस बात को लेकर भी कड़ी नाराजगी जताई कि तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर आउट सोर्स कैसे कर दिया गया है जबकि सृजित पद अभी भी खाली है। इस दौरान rims के निदेशक कोर्ट में हाजिर हुए उन्होंने बताया कि करीब 300 से ज्यादा थर्ड और फोर्थ ग्रेड के कर्मियों के पद रिक्त हैं और दो सौ से ज्यादा नए पद सृजित करने के लिए झारखंड सरकार के पास प्रस्ताव भेजा गया है। इस पर अदालत ने नए पद सृजित करने के प्रस्ताव पर विचार करने को कहा। मामले में अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी।


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