Jharkhand High Court: शौचालय निर्माण में रिश्वत लेने के आरोपित को मिली जमानत; पढ़ें हाई कोर्ट की खबरें
Jharkhand High Court बरियातु पंचायत में 149 शौचालय बनाया जाना था। पहले सौ शौचालय निर्माण के लिए जितेंद्र झा ने बरियातु पंचायत की मुखिया सुबाला से 75 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand High Court शौचालय निर्माण में रिश्वत लेने के आरोपित पदाधिकारी जितेंद्र कुमार झा को हाई कोर्ट से राहत मिल गई है। जस्टिस आर मुखोपाध्याय की अदालत ने जेल में बिताई अवधि को देखते हुए उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान कर दी है। दरअसल, जितेंद्र झा रामगढ़ में पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जिला कोऑर्डिनेटर के पद पर तैनात थे। बरियातु पंचायत में 149 शौचालय बनाया जाना था।
पहले सौ शौचालय निर्माण के लिए जितेंद्र झा ने बरियातु पंचायत की मुखिया सुबाला से 75 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। सुबाला ने इसकी शिकायत एसीबी (भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो) से की। जांच में मामला सही पाए जाने पर एसीबी ने 15 जुलाई 2019 को 75 हजार रुपये रिश्वत लेते हुए जितेंद्र झा को गिरफ्तार किया। तभी से जितेंद्र जेल में बंद हैैं। उनकी ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई थी।