Move to Jagran APP

बच्‍चों के खरीद-फरोख्‍त मामले में निर्मल हृदय की सिस्टर कंसिलिया बाखला को जमानत Ranchi News

उच्‍च न्‍यायालय के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने बच्चा खरीद-फरोख्त मामले में आरोपित सिस्टर कंसिलिया बाखला को 4 माह की जमानत दी है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Fri, 27 Sep 2019 12:02 PM (IST)Updated: Fri, 27 Sep 2019 06:41 PM (IST)
बच्‍चों के खरीद-फरोख्‍त मामले में निर्मल हृदय की सिस्टर कंसिलिया बाखला को जमानत Ranchi News
बच्‍चों के खरीद-फरोख्‍त मामले में निर्मल हृदय की सिस्टर कंसिलिया बाखला को जमानत Ranchi News

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। मिशनरीज ऑफ चैरिटीज से जुड़ी निर्मल हृदय संस्था से बच्चा खरीद-फरोख्त मामले में आरोपित सिस्टर कंसिलिया बाखला को राहत मिल गई है। झारखंड हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सिस्‍टर कंसिलिया को औपबंधिक जमानत दे दी। उच्‍च न्‍यायालय के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने इस मामले में सिस्‍टर को 4 माह की जमानत दी है। सिस्‍टर कंसिलिया की ओर से हाई कोर्ट में अधिवक्‍ता चन्दना कुमारी ने पक्ष रखा।

loksabha election banner

हाई कोर्ट ने चार माह की दी प्रोविजनल जमानत

मिशनरी ऑफ चैरिटी ट्रस्ट की संस्था निर्मल हृदय से बच्चा खरीद-फरोख्त मामले में आरोपित सिस्टर कंसिलिया बाखला को हाई कोर्ट से राहत मिली है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने उन्हें चार माह के लिए प्रोविजनल बेल प्रदान की है। अदालत ने उनको अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया है। इसम मामले में किसी स्थाई निवासी द्वारा दस-दस हजार रुपये का निजी मुचलका भरा जाना है।

अब इस मामले की अगली सुनवाई चार माह बाद होगी। बाखला की ओर से हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता चंदना कुमारी ने अदालत को बताया कि इस मामले में सिस्टर कंसिलिया पर कोई प्रत्यक्ष आरोप नहीं है। वहीं, पांच जुलाई 2018 से ही वो जेल में बंद हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है। इसी मामले में एक अन्य आरोपित अनिमा इंदवार को पहले ही जमानत मिल चुकी है। इसलिए इन्हें भी जमानत दी जाए।

सरकार की ओर से इसका विरोध किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने सिस्टर कंसिलिया को चार माह की औपबंधिक जमानत प्रदान की है। बता दें कि पूर्व में हाई कोर्ट ने सिस्टर कंसिलिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद दोबारा उनकी ओर से याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई थी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.