Jharkhand: झारखंड हाई कोर्ट ने तत्कालीन शिक्षा मंत्री नीरा यादव के आदेश को किया खारिज, कहा- प्लस टू के 225 शिक्षकों का तबादला सही
झारखंड हाई कोर्ट ने पूर्व शिक्षा मंत्री नीरा यादव के आदेश को खारिज कर दिया है। अदालत ने कहा कि स्थापना समिति को ही तबादला करने का अधिकार है। ऐसे में मंत्री उसके आदेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं। दरअसल यह पूरा मामला जुलाई 2019 का है।
रांची (राज्य ब्यूरो) । झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में राज्य के प्लस टू के शिक्षकों के तबादले पर रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने तबादले को सही ठहराते हुए सरकार के आदेश को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि शिक्षकों के तबादले का अधिकार स्थापना समिति को है। ऐसे में शिक्षा मंत्री तबादले पर रोक नहीं लगा सकते हैं। इसके साथ ही अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने अदालत को बताया कि माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में स्थापना समिति ने राज्य के सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या को देखते हुए शिक्षकों के तबादले पर निर्णय लिया।
इसके बाद समिति ने 29 जुलाई 2019 को प्लस टू के 225 शिक्षकों का विभिन्न जिलों में तबादला कर दिया। इस तबादले पर रघुवर सरकार की तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने यह कहते हुए रोक लगा दिया कि इसको लेकर नई नीति बनाई जा रही है। जबकि नियमावली में तबादले का अधिकार सिर्फ स्थापना समिति को ही है। वहीं, सरकार की ओर से कहा गया कि उस समय की परिस्थिति को देखते हुए तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने ऐसा निर्णय लिया था। इसके बाद अदालत ने शिक्षकों के तबादले पर लगी रोक के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने स्थापना समिति द्वारा तबादला आदेश को बहाल करते हुए उसे सही माना। बता दें कि इस संबंध में दिलीप कुमार पोद्दार सहित 17 शिक्षकों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर तबादले पर लगी रोक को चुनौती दी थी।