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Jharkhand Election 2019: चुनावों के बीच इरफान अंसारी को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

Jharkhand Assembly Election 2019 उच्‍च न्‍यायालय के जस्टिस एबी सिंह की अदालत ने इरफान अंसारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Wed, 18 Dec 2019 11:48 AM (IST)Updated: Wed, 18 Dec 2019 06:46 PM (IST)
Jharkhand Election 2019: चुनावों के बीच इरफान अंसारी को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका
Jharkhand Election 2019: चुनावों के बीच इरफान अंसारी को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। Jharkhand Election 2019 झारखंड विधानसभा चुनावों के बीच जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉ. इरफान अंसारी के लिए राहत की खबर है। डॉ. इरफान अंसारी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस एबी सिंह की अदालत ने उनके निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप निराधार हैैं, इसलिए याचिका को खारिज किया जाता है।

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इस संबंध में बीरेंद्र मंडल ने हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की थी। इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। बीरेंद्र मंडल की ओर से अदालत को बताया गया था कि डॉ. इरफान अंसारी सहित अन्य का नामांकन गलत तरीके से स्वीकार किया गया था और उनका नामांकन गलत तरीके से रद किया गया है। इसके अलावा ईवीएम से छेड़छाड़ और मतगणना में भी गड़बड़ी का आरोप लगाया था।

वहीं, इरफान अंसारी की ओर से अधिवक्ता जसविंदर मजूमदार और राहुल कुमार ने पक्ष रखते हुए कहा था कि वादी की ओर से लगाए गए सभी आरोप निराधार हैैं। ऐसे में उनकी याचिका को खारिज कर देना चाहिए। इसके बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा था। इधर, जामताड़ा के कांग्रेस विधायक इरफान को राहत मिलने के बाद अब ताजा दौर में पांचवें चरण की चुनाव प्रक्रिया भी जामताड़ा में चल रही है। यहां 20 दिसंबर को मतदान होना है।


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