अपर बाजार में सुरक्षा से खिलवाड़ करने वाले दुकानदारों को करें नोटिस : हाई कोर्ट
Jharkhand High Court. बुधवार को उच्च न्यायालय में सेंटर फार आरटीआइ की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
रांची, राज्य ब्यूरो। राजधानी रांची के अपर बाजार में सुरक्षा एहतियातों को ताक पर रखकर बेहद भीड़-भाड़ वाले इलाके में दुकान सजाने पर झारखंड हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करने को कहा है। बुधवार को उच्च न्यायालय में सेंटर फार आरटीआइ की ओर से दाखिल की गई जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। वादी की ओर से दिए गए पीआइएल में कहा गया है कि अपर बाजार में लोगों की जान से खिलवाड़ करते हुए पार्किंग में भी दुकान लगाई जा रही है।
इस मामले में हाई कोर्ट ने सुनवाई करते हुए दुकानदारों को नोटिस करने के लिए वादी को निर्देश दिया है। अब वादी इस मामले में सभी दुकानदारों को प्रतिवादी बनाने के लिए नोटिस करेगा। पूर्व में नगर निगम ने भी शिकायत पर दुकानदारों से नक्शा और प्लान की मांग की थी। लेकिन अभी तक किसी ने कोई प्लान नगर निगम को नहीं दिया। वादी का कहना है कि अपर बाजार मार्केट में पार्किंग में दुकान खोली गई हैं। सामान सड़क पर रख कर बेचा जा रहा है। पार्किंग नहीं होने से सड़क पर ही बाइक पार्क होती है। जिससे इस रास्ते से पैदल चलना भी दुभर होता है।