मंत्री चंपई सोरेन के गवाह की गवाही लेने से हाई कोर्ट का इन्कार, अदालत ने जताई नाराजगी
बहादुर मुर्मू ने अपनी लिखित गवाही कोर्ट में दाखिल किया। इसके बाद अदालत ने पूछा कि इसमें क्या लिखा हुआ है। बहादुर मुर्मू ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या लिखा है।
रांची, राज्य ब्यूरो। राज्य सरकार के मंत्री चंपई सोरेन के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस एके चौधरी की अदालत ने चंपई सोरेन के गवाहों की गवाही लेने से इन्कार कर दिया। उनकी ओर से गवाह बहादुर मुर्मू ने अपनी लिखित गवाही कोर्ट में दाखिल किया। इसके बाद अदालत ने पूछा कि इसमें क्या लिखा हुआ है।
बहादुर मुर्मू ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि इसमें क्या लिखा है। इस कागज पर मैंने हस्ताक्षर किया है। मुझे सिर्फ इतना ही मालूम है। इसके बाद अदालत ने नाराजगी जताते हुए उसकी गवाही लेने से इन्कार कर दिया। वही, चंपई सोरेन के दूसरे गवाह शंकर सरदार ने भी अपनी लिखित गवाही अदालत में पेश की। प्रार्थी गणेश महली के अधिवक्ता अरविंद लाल ने क्रास एग्जामिनेशन किया।
जिस पर शंकर सरदार की ओर से बताया गया कि यह वर्ष 2014 की बात है इसीलिए मुझे अब कुछ याद नहीं है। बता दें कि मंत्री चंपई सोरेन के वर्ष 2014 में विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद गणेश महली ने उनके निर्वाचन को चुनौती दी है। इसी याचिका पर सुनवाई के गवाहों की गवाही होनी थी।