हाई कोर्ट ने धनबाद में सड़क व रेलवे लाइन के नीचे आग होने की मांगी रिपोर्ट
Jharkhand. सिंफर जांच कर दो माह में अदालत को रिपोर्ट देगी। अदालत ने वर्तमान व प्रस्तावित सड़क के बारे में जानकारी मांगी है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में धनबाद के बाईपास रोड के नीचे आग होने के मामले में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने धनबाद स्थित सिंफर (केंद्रीय कोयला खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान) से वर्तमान सड़क, प्रस्तावित बाईपास व रेलवे लाइन के नीचे आग है या नहीं, इसकी विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। मामले में अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी।
सुनवाई के दौरान सिंफर की ओर से अदालत में शपथ पत्र दाखिल किया गया। इसमें अन्य प्रतिवादियों द्वारा कोल फायर से संबंधित डाटा उपलब्ध नहीं कराने की बात कही गई थी। इसका अवलोकन करने के बाद अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि सिंफर के पास जमीन के नीचे स्थित कोयले में लगी आग के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह संस्था इसी चीज का रिसर्च करती है।
ऐसे में उनकी ओर से ऐसा कहा जाना कि इससे संबंधित डाटा नहीं दिया गया है, यह गलत है। अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि सिंफर से अदालत को काफी उम्मीदें हैं और आशा करते हैं कि संस्था अदालत को निराश नहीं करेगी। सिंफर की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने कहा कि जमीन के नीचे आग की सटीक स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए दो माह लग जाएंगे।
इसपर अदालत ने उन्हें दो माह का समय दिया। बता दें कि विजय कुमार ने इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इसमें राजगंज से महुदा मोड़ तक बनने वाली सड़क के नीचे आग होने की बात कही है। कहा गया कि प्रस्तावित रोड में 11 किमी दूरी तक सड़क के नीचे आग है। इसके चलते कभी भी सड़क धंस सकती है और जानमाल का नुकसान हो सकता है।