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हाई कोर्ट ने बार काउंसिल से मांगा जमशेदपुर जिला संघ चुनाव का कार्यक्रम Ranchi News

Jharkhand. जमशेदपुर जिला बार संघ 15 नवंबर तक सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएगा। जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं उसी आधार पर ऑडिट कराई जा रही है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Thu, 24 Oct 2019 06:45 PM (IST)Updated: Thu, 24 Oct 2019 06:45 PM (IST)
हाई कोर्ट ने बार काउंसिल से मांगा जमशेदपुर जिला संघ चुनाव का कार्यक्रम Ranchi News
हाई कोर्ट ने बार काउंसिल से मांगा जमशेदपुर जिला संघ चुनाव का कार्यक्रम Ranchi News

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट में जमशेदपुर बार एसोसिएशन के चुनाव और ऑडिट की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। जस्टिस एचसी मिश्र और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने बार काउंसिल से जमशेदपुर बार चुनाव को लेकर जवाब मांगा है। अदालत ने चुनाव के प्रस्तावित कार्यक्रम को छह नवंबर तक पेश करने का निर्देश दिया।

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सुनवाई के दौरान अदालत की ओर से नियुक्ति किए गए रिसीवर मनोरंजन दास ने अदालत को बताया कि जमशेदपुर बार एसोसिएशन का एकाउंट रिसीवर की ओर से संचालित किया जा रहा है। पुरानी कमेटी ने एकाउंट से संबंधित कुछ दस्तावेज दिए हैं, लेकिन अभी भी कुछ दस्तावेज बाकी हैैं। जो दस्तावेज उपलब्ध कराए गए हैं उसी आधार पर ऑडिट कराई जा रही है। जमशेदपुर बार संघ की ओर से बताया गया कि कुछ दस्तावेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) के पास है।

संघ का पिछले वित्तीय वर्ष का ऑडिट चल रहा है जो 31 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। संघ की ओर से सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए अदालत से 15 नवंबर तक का समय मांगा। जमशदेपुर बार एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि संघ का कार्यकाल समाप्त हो गया है, इस कारण संघ के चुनाव की अनुमति मिलनी चाहिए।

इस पर अदालत ने कहा कि संघ का चुनाव नहीं कराने का आदेश कोर्ट ने नहीं दिया है। अदालत ने झारखंड बार काउंसिल से छह नवंबर तक चुनाव कार्यक्रम दाखिल करने का निर्देश दिया है। बता दें कि जमशेदपुर के अधिवक्ता राजेश जायसवाल ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन का ऑडिट और चुनाव कराने की मांग की है।


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