धुर्वा में अतिक्रमण मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने नगड़ी सीओ का आदेश किया रद
Jharkhand High Court Hindi News अदालत ने विजय कुमार व सात अन्य के मामले में सीओ नगड़ी के आदेश को निरस्त कर दिया है। अदालत ने सीओ नगड़ी को दो अगस्त को इस मामले में सुनवाई कर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया है।
By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 26 Jul 2021 02:33 PM (IST)Updated: Mon, 26 Jul 2021 02:35 PM (IST)
रांची, राज्य ब्यूरो। रांची के धुर्वा के बालालौंग में अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के मामले में झारखंड हाई कोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डाॅ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई हुई। अदालत ने विजय कुमार व सात अन्य के मामले में सीओ नगड़ी के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने सीओ नगड़ी को दो अगस्त को इस मामले में सुनवाई कर उचित निर्णय लेने का आदेश दिया।
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