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6th JPSC: प्रार्थी के उठाए बिंदुओं पर झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी से मांगा जवाब

Jharkhand High Court News सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि छठी जेपीएससी परीक्षा में उनका चयन हो गया था लेकिन आयोग की ओर से उनकी नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की गई है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sat, 07 Nov 2020 04:30 PM (IST)Updated: Sat, 07 Nov 2020 04:31 PM (IST)
6th JPSC: प्रार्थी के उठाए बिंदुओं पर झारखंड हाई कोर्ट ने जेपीएससी से मांगा जवाब
मामले में अगली सुनवाई चार दिसंबर को होगी।

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में छठी जेपीएससी परीक्षा के अंतिम परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की ओर से उठाए गए बिंदुओं पर जेपीएससी से जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 4 दिसंबर को निर्धारित की गई है। इस संबंध में कृष्णमुरारी चौबे व अन्य ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

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सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि छठी जेपीएससी परीक्षा में उनका चयन हो गया था, लेकिन आयोग की ओर से उनकी नियुक्ति की अनुशंसा नहीं की गई है। इस पर जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने अदालत को बताया कि मेरिट लिस्ट में इनका नाम है, लेकिन प्राप्तांक के आधार पर जब कैडर आवंटन किया जा रहा था, तो इनका नाम आते-आते सिर्फ योजना विभाग का ही पद रिक्त था।

लेकिन योजना विभाग में नियुक्ति के लिए अनुशंसा इसलिए नहीं किया गया क्योंकि इनके पास योजना विभाग के लिए विज्ञापन के अनुसार शैक्षणिक योग्यता नहीं थी। इसलिए जेपीएससी ने इनकी नियुक्ति की अनुशंसा सरकार से नहीं की है। इसके अलावा इस याचिका में कई ऐसे भी अभ्यर्थियों के नाम शामिल हैं जिनका परीक्षा में चयन नहीं हुआ है।

इसके बाद प्रार्थी की ओर से क्वालिफाइंड पेपर के अंक को कुल प्राप्तांक में जोड़ने और अंतिम परिणाम जारी करने में गड़बड़ी करने का मुद्दा उठाया। इसको देखते हुए अदालत ने जेपीएससी को प्रार्थी की ओर से उठाए गए सभी बिंदु पर चार दिसंबर तक जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है।


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