आय से अधिक संपत्ति मामले में विधायक ढुलू महतो पर कस सकता है शिकंजा
आय से अधिक संपत्ति को लेकर धनबाद के अधिवक्ता की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने 27 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने धनबाद के बाघमारा से भाजपा विधायक ढुलू महतो की आय से अधिक संपत्ति के मामले में आयकर विभाग और ईडी से जवाब मांगा है। जस्टिस डीएन पटेल व जस्टिस एके गुप्ता की अदालत ने ईडी व आयकर विभाग से पूछा है कि ढुलू महतो की संपत्ति का आकलन कर यह बताएं कि इनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला बनता है या नहीं।
कोर्ट ने 27 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। दरअसल विधायक ढुलू महतो के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने को लेकर धनबाद के अधिवक्ता सोमनाथ चटर्जी ने हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि विधायक ढुलू महतो ने चुनाव में नामांकन के दौरान संपत्ति का जो ब्योरा दिया है वह सही नहीं है, जो संपत्ति दिखाई गई है उससे अधिक संपत्ति उनके पास है।
ढुलू पर करोड़ों रुपये के बेनामी संपत्ति के रूप में अर्जित करने का भी आरोप लगाया है। जबकि उन्होंने अपने नामांकन में सिर्फ 1.43 करोड़ की संपत्ति का ब्योरा दिया है। बता दें कि वादी ने पहले भी हाई कोर्ट में इसी मामले को लेकर जनहित याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने इनकम टैक्स और ईडी से जवाब मांगा था। लेकिन इस मामले में कुछ नहीं होने पर वादी ने दोबारा हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।