Jharkhand High Court: मुरी में हिंडाल्को हादसा को लेकर मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट
Jharkhand High Court. राज्य सरकार द्वारा बनाई गई जांच कमेटी और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड द्वारा बनाई गई कमेटी मुख्य सचिव को 14 जून तक सौंपेंगी रिपोर्ट।
रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand High Court - झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत में मुरी स्थित हिंडाल्को प्लांट के रेडमड पौंड के गार्ड वॉल हादसे मामले में दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई की गई। अदालत ने इस मामले में राज्य के मुख्य सचिव से जवाब मांगा है। अदालत ने पूछा है कि हादसे के बाद रेडमड से पर्यावरण व इंसान को होने वाले नुकसान से बचाने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं? मामले की अगली सुनवाई 14 जून को होगी।
सुनवाई के दौरान वादी की ओर से बताया कि गार्ड वाल गिरने की वजह से रेडमड कई क्षेत्रों में फैल गया है। इसके चलते लगाम गांव का भूमिगत जल प्रदूषित हो गया है। इससे लोगों में बीमारी होने का खतरा बढ़ गया है। ङ्क्षहडाल्को की ओर से अधिवक्ता विजयकांत दुबे ने अदालत को बताया कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से कमिश्नर की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई है और प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से भी एक कमेटी मामले की जांच कर रही है। जिसके बाद अदालत ने कहा कि यह गंभीर मामला है।
स्वास्थ्य के खतरों को देखते हुए दोनों कमेटी की अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे। 14 जून से पहले दोनों कमेटी सीएस को अपनी जांच रिपोर्ट सौंपेगी। इस रिपोर्ट को 14 जून तक मुख्य सचिव हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे। अदालत ने हादसे के बाद पर्यावरण एवं इंसान की सुरक्षा के लिए सरकार को आवश्यक कदम उठाने का भी निर्देश दिया। बता दें कि इस संबंध में अरुणी सोनार व अन्य की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है, जिसमें रेडमड से होने वाले नुकसान का आकलन कर मुआवजे की मांग की गई है।
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