सीबीआइ से विधायकों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की मांगी जानकारी
Central Bureau of Investigation. अदालत ने सीबीआइ से पूछा है कि कितने मामले में विधायक आरोपित हैं। इस पर सीबीआइ ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट में विधायकों एवं पूर्व विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की त्वरित सुनवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों का निपटारा जल्द होना चाहिए। अदालत ने इस मामले में सीबीआइ को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई एक मार्च को होगी।
इससे पहले प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से हाई कोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया। जिसमें बताया गया कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, विधायक भानु प्रताप शाही, पूर्व विधायक एनोस एक्का और कमलेश सिंह के मामले में ईडी कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। सुनवाई के दौरान सीबीआइ की ओर से अदालत से समय की मांग की गई। जिस पर कोर्ट ने उन्हें समय देते हुए पूछा कि सीबीआइ में विधायकों के खिलाफ कितने मामले लंबित हैं।
पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से विधायकों के खिलाफ चल रहे ट्रायल की स्थिति की जानकारी दी गई थी। जिसमें बताया गया कि 76 मामलों में ट्रायल चला। 14 मामले निष्पादित हो चुके हैं। इनमें 10 मामलों में आरोपी बरी हो चुके हैं। चार मामलों में अदालत ने सजा सुनाई है। फिलहाल 62 मामलों में ट्रायल अभी लंबित हैं। बता दें कि झारखंड अगेंस्ट करप्शन की ओर से इस संबंध में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।