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Jharkhand: प्रवासी मजदूरों पर लॉकडाउन उल्लंघन का केस वापस लेगी झारखंड सरकार

Jharkhand Government पूरे राज्य में 30 प्राथमिकी में 204 प्रवासी मजदूरों को आरोपित बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने प्राथमिकी-अभियोजन को वापस लेने संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Sun, 23 Aug 2020 12:23 PM (IST)Updated: Sun, 23 Aug 2020 12:25 PM (IST)
Jharkhand: प्रवासी मजदूरों पर लॉकडाउन उल्लंघन का केस वापस लेगी झारखंड सरकार
Jharkhand: प्रवासी मजदूरों पर लॉकडाउन उल्लंघन का केस वापस लेगी झारखंड सरकार

रांची, राज्य ब्यूरो। वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान राज्य में प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध लॉकडाउन प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में दर्ज प्राथमिकी-अभियोजन को सरकार वापस लेगी। मुख्यमंत्री ने केस वापसी की फाइल के प्रारूप को कैबिनेट की बैठक के लिए स्वीकृति दे दी है। पूरे राज्य में 204 प्रवासी मजदूरों पर कुल 30 प्राथमिकियां दर्ज हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध लॉकडाउन उल्लंघन के मामले में दर्ज प्राथमिकी व अभियोजन को वापस लेने संबंधित आदेश दिया था, जिसकी प्रक्रिया शुरू की गई है।

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किस जिले में कितनी प्राथमिकी है दर्ज

प्रवासी मजदूरों पर रांची के सिल्ली थाना में 32 मजदूरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है। वही, लोहरदगा जिले के विभिन्न थानों में 15 प्राथमिकियां, सिमडेगा जिले में दो, जमशेदपुर में एक, चाईबासा में 5, दुमका में एक, साहिबगंज जिले में 4 और पाकुड़ जिले में एक प्राथमिकी दर्ज है।


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