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मानगो दुष्‍कर्म कांड: आरोपी को हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इन्‍कार Ranchi News

Jharkhand. जस्टिस एबी सिंह की अदालत ने याचिका खारिज की है। आरोपी शिव कुमार महतो और इंद्रपाल सिंह सैनी की जमानत याचिका खारिज की गई है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 13 Nov 2019 04:08 PM (IST)Updated: Wed, 13 Nov 2019 04:20 PM (IST)
मानगो दुष्‍कर्म कांड: आरोपी को हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इन्‍कार Ranchi News
मानगो दुष्‍कर्म कांड: आरोपी को हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया इन्‍कार Ranchi News

रांची, राज्‍य ब्‍यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने जमशेदपुर मानगो सहारा सिटी में बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के दोनों आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एबी सिंह की अदालत ने याचिका खारिज की है। आरोपी शिव कुमार महतो और इंद्रपाल सिंह सैनी की जमानत याचिका खारिज की गई है। पीड़िता की मां ने मामले की सीबीआइ जांच की मांग को लेकर याचिका दाखिल की है। मामले में पुलिस पदाधिकारी एवं अन्य बड़े लोगों पर भी आरोप लगे हैं।

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