Jharkhand: देवघर के दो साइबर अपराधियों पर ED ने दर्ज की FIR, अकाउंट से पैसे उड़ाने में माहिर
Deoghar Jharkhand Crime News प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देवघर के दो साइबर अपराधियों पर मनी लौंड्रिंग एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की है। जिन साइबर अपराधियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें देवघर के घोरमारा निवासी सुभाष चंद्र मंडल व संतोष कुमार शामिल हैं।
रांची, राज्य ब्यूरो। Deoghar Jharkhand Crime News प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने देवघर के दो साइबर अपराधियों पर मनी लौंड्रिंग एक्ट में प्राथमिकी दर्ज की है। जिन साइबर अपराधियों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उनमें देवघर के घोरमारा निवासी सुभाष चंद्र मंडल व संतोष कुमार शामिल हैं। दोनों ही आरोपितों पर ईडी ने देवघर के मनोहरपुर थाना में 16 अक्टूबर 2018 को दर्ज प्राथमिकी के आधार पर मामला दर्ज किया है।
इनपर आरोप है कि ये दोनों सक्रिय साइबर अपराधी हैं और ये आम लोगो के एटीएम नंबर का ब्योरा व अन्य जानकारी लेकर उनके खाते से रुपये स्थानांतरित कर लेते थे। आरोपित सुभाष चंद्र मंडल और संतोष कुमार के पास आय का कोई वैध स्रोत नहीं होने के बावजूद दोनों साइबर अपराधियों ने साइबर फ्रॉड के माध्यम से चल व अचल संपत्ति बनाई है।
देवघर के राय बंगलों की जमीन पर लगी धारा 144 पर रोक
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में देवघर के राय बंगलों की जमीन पर लगे निषेधाज्ञा आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने देवघर के अनुमंडल दंडाधिकारी (एसडीएम) के धारा- 144 लागू करने आदेश पर रोक लगा दी। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि इस मामले में प्रतिवादियों के उपस्थित होने पर अगली सुनवाई की जाएगी। इस संबंध में विवेक मिश्र की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है।
प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि देवघर के अनुमंडल दंडाधिकारी ने 24 दिसंबर 2020 को राय बंगलों की जमीन पर धारा- 144 लगाई थी, जो कि गलत है। उक्त जमीन की रजिस्ट्री डीड रद करने को लेकर उपायुक्त की कोर्ट में प्रतिवादी ने मामला दर्ज कराया है। लेकिन एसडीएम ने यह कहते हुए धारा- 144 लगाया दिया कि जब तक उपायुक्त की कोर्ट में फैसला नहीं होता है तब निषेधाज्ञा लागू रहेगी।