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Jharkhand: CM हेमंत सोरेन के मानहानि मामले में निशिकांत दुबे, फेसबुक व ट्विटर को नोटिस

Notice to Facebook Twitter 22 सितम्बर को खुद अथवा अधिवक्ता के माध्यम से जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। सीएम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंध्वी ने पक्ष रखा।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Fri, 11 Sep 2020 09:48 PM (IST)Updated: Sat, 12 Sep 2020 08:23 AM (IST)
Jharkhand: CM हेमंत सोरेन के मानहानि मामले में निशिकांत दुबे, फेसबुक व ट्विटर को नोटिस
Jharkhand: CM हेमंत सोरेन के मानहानि मामले में निशिकांत दुबे, फेसबुक व ट्विटर को नोटिस

रांची, जासं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर मानहानि की शिकायतवाद याचिका को अदालत ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है। वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई में सीएम की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद रांची सिविल कोर्ट की सब जज-1 वैशाली श्रीवास्तव की अदालत ने गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे, फेसबुक और ट्विटर के खिलाफ नोटिस जारी कर 22 सितंबर को खुद अथवा अधिवक्ता के माध्यम से अपना पक्ष रखने को कहा है।

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सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री ने चार अगस्त को निशिकांत दुबे के साथ फेसबुक और ट्वीटर को भी आरोपित बनाते हुए रांची व्यवहार अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया था। सीएम ने तीनों आरोपितों के खिलाफ 100-100 करोड़ रुपये मानहानि का दावा किया है। पिछले दिनों सांसद निशिकांत और सीएम हेमंत के बीच ट्वीटर व फेसबुक पर जंग चल रही थी। सांसद निशिकांत ने सीएम के खिलाफ ट्वीटर पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में सीएम ने कहा था कि इसका कानूनी रूप से जवाब दिया जाएगा। हेमंत सोरेन ने इसे अपनी मानहानि बताते हुए शिकायतवाद दायर किया है।


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