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Jharkhand Cabinet: म्यूटेशन बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी, 15 लाख परिवारों काे मिलेगा 1 रुपये किलो अनाज

Jharkhand Cabinet Decision 213 करोड़ रुपये खर्च कर सरकार 15 लाख परिवारों को 5 किलो अनाज देगी। झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को कैबिनेट की स्वीकृति मिली।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Wed, 09 Sep 2020 11:12 AM (IST)Updated: Wed, 09 Sep 2020 01:37 PM (IST)
Jharkhand Cabinet: म्यूटेशन बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी, 15 लाख परिवारों काे मिलेगा 1 रुपये किलो अनाज
Jharkhand Cabinet: म्यूटेशन बिल को कैबिनेट ने दी मंजूरी, 15 लाख परिवारों काे मिलेगा 1 रुपये किलो अनाज

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Cabinet Decision अवैध जमाबंदी अथवा एक ही जमीन की दो बार हुई जमाबंदी की स्थिति में राज्य सरकार के पास अब जमाबंदी को रद करने का अधिकार होगा। इस बाबत बिहार की तर्ज पर झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल को कैबिनेट की स्वीकृति मिल गई है। इस एक्ट के माध्यम से म्यूटेशन प्रक्रिया को स्पष्ट तौर पर परिभाषित किया गया है। दरअसल में न्यायालयों में कई ऐसे मामले लंबित हैं, जिसमें एक ही जमीन की दो जमाबंदी कायम है और इस आधार पर अलग-अलग लोग संबंधित जमीन पर दावा करते हैं।

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इसी तरह कई बार फर्जी तरीके से सरकारी जमीन की जमाबंदी करा कर लोग भूखंडों पर दावा करते हैं। ऐसे मामलों में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं रहने के कारण निर्णय लेने में बहुत कठिनाई हो रही थी। अब जमाबंदी रद करने का स्पष्ट प्रावधान किया गया है। इस मामले में अपर समाहर्ता को म्यूटेशन रद करने के लिए अधिकृत किया गया है। अलबत्ता पीडि़त पक्ष अपर समाहर्ता के फैसले के खिलाफ उपायुक्त और फिर आयुक्त के यहां अपील कर सकता है। इसी कानून के तहत अब किसानों को खाता पुस्तिका देने का प्रावधान किया गया है।

मंगलवार को राज्य कैबिनेट ने 29 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार 15 लाख परिवारों को नवंबर माह तक प्रति व्यक्ति पांच किलो अनाज देने का प्रावधान किया गया है। लाभुकों को एक रुपये प्रति किलो का भुगतान करना होगा। राज्य सरकार ने इसके लिए 213 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। राज्य में लगभग 9.5 लाख लोगों ने राशन कार्ड के लिए आवेदन किया है। राज्य सरकार ने इसे देखते हुए जिलावार लाभुकों की संख्या निर्धारित कर दी है।

अब पंचायत स्तर पर लाभुकों की संख्या जिलों में तय की जाएगी। जितने लोगों को खाद्यान्न देना है उससे दोगुना लोगों की सूची बनाकर पंचायत और वार्ड की बैठक में लाभुकों का नाम तय किया जाएगा। इसके अलावा खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत आच्छादित लाभुकों को नवंबर माह तक 5 किलो मुफ्त खाद्यान्न दिया जाएगा। इसमें 141.56 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कैबिनेट ने राज्य में सरकारी योजनाओं के टेंडर को लेकर पीडब्ल्यूडी कोड में संशोधन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दी है। पूर्व में जहां नियम था कि कोई भी एजेंसी दस फीसद से नीचे कोट नहीं कर सकती, वहीं अब ऐसा किया जा सकेगा।

इसके अलावा यह भी तय किया गया है कि दो एजेंसियां अगर एक ही दर कोट करती हैं तो लाभुक का चयन लॉटरी के आधार पर किया जाएगा। कैबिनेट ने गृह विभाग की ओर से तैयार प्रस्ताव झारखंड दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 299 में संशोधन की अनुमति भी दी है। इसके बाद किसी भी आपराधिक मामले में आरोपित व्यक्ति की गैर मौजूदगी में कोर्ट में सुनवाई हो सकती है और व्यक्ति के पकड़े जाने के बाद नियमानुसार उसे सजा देने का प्रावधान होगा।

मानसून सत्र के दौरान पेश होगी सीएजी की रिपोर्ट

आगामी विधानसभा सत्र के दौरान  भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन पटल पर रखा जाएगा। यह प्रतिवेदन वित्तीय वर्ष 2018 एवं 2019 की समाप्ति पर आधारित होगी, जिसमें सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र पर प्रतिवेदन की प्रति पटल पर रखी।

पीएमसीएच के अलावा हजारीबाग, दुमका और पलामू मेडिकल कॉलेज का नाम बदला

हजारीबाग में बने अस्पताल का नाम शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, दुमका में बने अस्पताल का नाम फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल और पलामू बने अस्पताल को मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का नाम दिया गया। इसी तरह धनबाद स्थित पीएमसीएच का नाम बदलकर शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल करने की स्वीकृति दी गई।

पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी को श्रद्धांजलि

मंत्रिपरिषद की बैठक में पूर्व राष्ट्रपति व भारत रत्न स्वर्गीय  प्रणब मुखर्जी के निधन पर गहरी संवेदना प्रकट की गई तथा इसे देश के लिये अपूरणीय क्षति बताया गया। मंत्रिपरिषद ने स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी द्वारा देश के विकास हेतु उल्लेखनीय प्रयासों की सराहना करते हुए उन्हें स्वप्नद्रष्टा, अद्वितीय प्रेरक, विद्वान एवं राष्ट्र के प्रति समर्पित महान देशभक्त बताया। साथ ही ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिये प्रार्थना करते हुए उनके परिजनों को इस दुखद घड़ी के वेदना को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की गई।

कैबिनेट के अन्य फैसले

  • राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के सुद्ढ़ीकरण हेतु ओडीएमपी योजना के तहत कार्यरत पदाधिकारियों के सेवा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड अधिवक्ता लिपिक कल्याण निधि नियमावली, 2020 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • मनरेगा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए राज्य में कलस्टर फैसिलिटेशन प्रोजेक्ट परियोजना संचालित करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड अंतर्देशीय जलयान नियमावली, 2020 स्वीकृत।
  • दिव्यांगजनों के लिए बाधा रहित वातावरण का निर्माण करने को 30 करोड़ व्यय की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड मिनरल ईयररिंग लैंड कोविड-19 सेस नियम 2020 के प्रारूप की स्वीकृति।
  • झारखंड वनोपज (अभिवहन का विनियमन) नियमावली, 2020 में संशोधन। जलावन की लकड़ी और बांस को रखा गया मुक्त।
  • रांची, जमशेदपुर एवं धनबाद में अवस्थित आर्थिक अपराध मामलों से संबंधित सिविल जज (सीनियर डिवीजन) स्तर के गठित न्यायालय को जीएसटी से संबंधित वादों की सुनवाई करने हेतु शक्तियां प्रत्यायोजित करने की स्वीकृति।
  • पंचम झारखंड विधानसभा का तृतीय (मानसून) सत्र 18 सितंबर 2020 से 22 सितंबर 2020 तक आहूत करने की स्वीकृति।

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