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Babulal Marandi Defection Case: बैकफुट पर स्‍पीकर- स्‍वत: संज्ञान फुस्‍स, हाई कोर्ट में शपथपत्र दाखिल किया

भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल के खिलाफ दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा के स्पीकर के स्वत संज्ञान पर अब आगे की कार्यवाही नहीं होगी। वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट को यह जानकारी दी। इसके बाद स्पीकर की ओर से देर शाम शपथ पत्र दाखिल कर दिया गया।

By Alok ShahiEdited By: Published: Thu, 14 Jan 2021 02:02 AM (IST)Updated: Thu, 14 Jan 2021 09:40 AM (IST)
Babulal Marandi Defection Case: बैकफुट पर स्‍पीकर- स्‍वत: संज्ञान फुस्‍स, हाई कोर्ट में शपथपत्र दाखिल किया
Babulal Marandi Defection Case बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में अब आगे की कार्यवाही नहीं होगी।

रांची, राज्य ब्यूरो। Babulal Marandi Defection Case भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में स्पीकर की ओर से स्वत: संज्ञान से जारी नोटिस पर अब आगे की कार्यवाही नहीं होगी। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि दल-बदल मामले में अब विधायक प्रदीप यादव और बंधु तिर्की की ओर से आवेदन दे दिया गया है। अब इस पर आगे की कार्यवाही होगी। उक्त जानकारी स्पीकर की ओर से झारखंड हाई कोर्ट में दाखिल की गई है। इस पर अब चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में गुरुवार को सुनवाई होनी है।

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दरअसल, बुधवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान स्पीकर की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि दल-बदल मामले में बाबूलाल मरांडी के खिलाफ जारी नोटिस पर स्पीकर आगे प्रोसिडिंग (कार्यवाही) नहीं बढ़ाएंगे। इस पर अदालत ने इसे शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया था। इसके बाद स्पीकर की ओर से देर शाम शपथ पत्र हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया गया।

इसमें कहा गया है कि अब दल-बदल मामले में विधायकों की ओर से आवेदन दिया गया है। ऐसे में अब स्वत: संज्ञान लेकर बाबूलाल मरांडी के खिलाफ जारी नोटिस पर कोई प्रोसिडिंग नहीं की जाएगी। बता दें कि बाबूलाल मरांडी ने स्पीकर के स्वत: संज्ञान लिए जाने के अधिकार को हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पीकर के न्यायाधिकरण में होने वाली सुनवाई पर रोक लगा दी है।

हाई कोर्ट के नोटिस पर रोक लगाने के खिलाफ स्पीकर ने सुप्रीम में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की याचिका खारिज कर उन्हें हाई कोर्ट में ही अपनी बात रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जल्द सुनवाई पूरी करने का निर्देश भी हाई कोर्ट को दिया है।


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