झारखंड में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की जांच के लिए निजी लैब के तय किए दाम, 50 से 300 रुपये तक
Ranchi News झारखंड की निजी लैब में अब 300 रुपये में होगी आरटी-पीसीआर से कोरोना की जांच। वहीं 50 रुपये में होगी रैपिड एंटीजन किट से जांच। स्वास्थ्य विभाग ने निजी लैब की जांच की दर में किया संशोधन।
रांची, जागरण संवाददाता। झारखंड की निजी लैब में अब 300 रुपये में होगी आरटी-पीसीआर से कोरोना की जांच। वहीं, 50 रुपये में होगी रैपिड एंटीजन किट से जांच। स्वास्थ्य विभाग ने निजी लैब की जांच की दर में किया संशोधन। पूर्व में जांच दर क्रमशः 400 रुपये तथा 150 रुपये निर्धारित थी। साथ ही निजी लैब घरों से सैंपल लेने पर प्रति विजिट 100 रुपये अतिरिक्त राशि ही ले सकेंगी।
स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने जारी किया आदेश
इस संबंध में स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग ने आदेश जारी किया है। कहा है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) द्वारा कोविड-19 वायरस के परीक्षण की अनुमति निजी क्षेत्र की जाँच प्रयोगशालाओं को प्रदान किया गया है। राज्य में कोविड 19 संक्रमण की जांच हो रही है। निजी क्षेत्र की प्रयोगशालाओं को RT-PCR की जांच 400 (चार सौ) रुपये प्रति जाँच की दर से परीक्षण की अनुमति प्रदान की गई थी। RT-PCR Testing kit, Extraction kit तथा VTM kit के मूल्यों में लगातार गिरावट एवं अन्य राज्यों में निर्धारित शुल्क में कमी की विभागीय समीक्षोपरांत निदेशानुसार झारखंड में 300 /- (पी०पी०ई० किट शुल्क एवं सभी कर सहित) प्रति जाँच संशोधित दर निर्धारित की जाती है।
मरीज के निवास स्थान से RT-PCR सैम्पल संग्रहण किये जाने हेतु अतिरिक्त100 रुपये प्रति Home visit की राशि निर्धारित की जाती है।
निजी क्षेत्र के अस्पतालों / प्रयोगशालाओं में Rapid Antigen Test kit के माध्यम से कोविड-19 की प्रति जाँच दर 150 रुपये- (Inclusive of GST / Taxes & PPE Kit cost) रुपये निर्धारित की गयी थी। RAT Kit (Rapid Antigen Test Kit) के मूल्यों में भी लगातार गिरावट एवं अन्य राज्यों में निर्धारित शुल्क में कमी की विभागीय समीक्षोपरांत झारखंड सरकार द्वारा राज्य में निजी जाँच प्रयोगशालाओं / अस्पताल / क्लिनिक / नर्सिंग होम / डिस्पेंशरी में कोविड-19 की Rapid Antigen जाँच की अधिकतम दर 50/- रुपये प्रति जाँच (पी0पी0ई० किट शुल्क एवं सभी कर सहित) निर्धारित की जाती है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।