अंतर जिला और राज्य से बाहर जानेवाली बसों का परिचालन बंद रहेगा
लॉकडाउन की अवधि सात दिनों तक बढ़ाए जाने के आदेश के बाद अब परिवहन विभाग ने भी बसों के परिचालन पर रोक लगाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। आदेश के अनुसार 10 जून सुबह 6 बजे तक राज्य में बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगी।
रांची, राज्य ब्यूरो । राज्य में लॉकडाउन की अवधि सात दिनों तक बढ़ाए जाने के आदेश के बाद अब परिवहन विभाग ने भी बसों के परिचालन पर रोक लगाने को लेकर आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश के अनुसार 10 जून की सुबह 6 बजे तक राज्य में बसों का परिचालन पूरी तरह से बंद रहेगी। लेकिन औद्योगिक और खनन इकाइयों के कर्मियों के लिए बस का आवागमन जिला प्रशासन की अनुमति से हो सकेगा। इसके अलावा राज्य में प्रतिदिन 3 बजे से 6 बजे तक सिर्फ रेल और हवाई यात्रा करनेवाले यात्रियों, अंतिम यात्रा में शामिल लोगों तथा कोविड-19 के नियंत्रण के कार्य में लोगों का आवागमन अनुमान्य होगा। परिवहन आयुक्त ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।
अन्य शर्तें
- अंतरराज्यीय और अंतर जिला परिवहन के लिए ई-पास की आवश्यकता होगी।
- ई-पास के साथ फोटो पहचान पत्र, रेल अथवा हवाई यात्रा की स्थिति में टिकट होना अनिवार्य होगा।
- राज्य के अंदर व्यावसायिक निबंधित टैक्सी के लिए ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
- भारत सरकार, राज्य सरकार और अन्य सरकारों के वाहनों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी।
- राज्य के बाहर से आनेवालों के लिए सात दिनों का होम क्वारंटाइन आवश्यक होगा।