राज्यसभा सदस्य मुख्तार अब्बास नकवी मामले में 27 दिसंबर को होगी झारखंड हाईकोर्ट में गवाही
यह मामला राज्यसभा चुनाव से संबंधित है। झारखंड की पूर्व विधायक निर्मला देवी की पहले होगी गवाही। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी भी मामले में गवाह। निर्मला देवी ने चुनाव में भ्रष्ट आचरण अपनाने का लगाया था आरोप। कोर्ट में मामले की सुनवाई चल रही है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की अदालत में राज्यसभा सदस्य मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार के निर्वाचन को चुनौती देने वाली पूर्व विधायक निर्मला देवी की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत ने सुनवाई के बिन्दु निर्धारित कर दिए हैं। अब इस मामले में पूर्व विधायक निर्मला देवी की 27 जनवरी को कोर्ट में गवाही दर्ज कराई जाएगी।
वर्ष 2016 में हुआ था राज्यसभा चुनाव
इस दौरान पूर्व विधायक निर्मला देवी की ओर से अदालत में गवाहों की सूची सौंपी गई। गवाहों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस नेता सुबोधकांत सहाय सहित कई अन्य शामिल हैैं। सुनवाई के दौरान निर्मला देवी के अधिवक्ता अरविंंद लाल ने अदालत को बताया कि मुख्तार अब्बास नकवी और महेश पोद्दार ने भ्रष्ट आचरण अपना कर वर्ष 2016 में हुए राज्यसभा चुनाव में जीत हासिल की है।
एक करोड़ रुपये का लालच देन का आरोप
चुनाव में भ्रष्ट आचरण अपनाने और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, एडीजी अनुराग गुप्ता तथा सीएम के तत्कालीन सलाहकार अजय कुमार की ओर से निर्मला देवी को एक करोड़ रुपये का लालच देकर मतदान से दूर रहने के बिंदु पर अदालत सुनवाई कर रही है। अदालत ने इस मामले में 27 जनवरी को प्रार्थी निर्मला देवी की ओर से गवाही दर्ज कराने का निर्देश दिया है। इसके बाद उनकी ओर से कोर्ट में सौंपे गए गवाहों की गवाही दर्ज कराई जाएगी।
देश भर में इस मामले की खूब हुई थी चर्चा
मालूम हो कि जब यह मामला हुआ था, तब पूरे देश में इसकी खूब चर्चा हुई थी। राजनीतिक दलों की ओर से एक दूसरे पर खूब आरोप प्रत्यारोप भी लगाए गए थे। मीडिया में सुर्खियां बटोरने के बाद अंतत: यह मामला झारखंड हाई कोर्ट में पहुंच गया। तभी से इस मामले की सुनवाई चल रही है। हर किसी को हाई कोर्ट के फैसले की प्रतीक्षा है।