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Sarkari Job: शिक्षकों की बहाली पर लगी रोक... सरकार चुप, आवेदकों में संशय...

Sarkari Job Sarkari Naukri 2021 Jharkhand Government Jobs झारखंड के गैर अनुसूचित 11 जिलों में शिक्षक नियुक्ति पर संशय बरकरार है। यहां कार्मिक विभाग ने 11 जिलों में हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति पर रोक लगा रखी है। जबकि इतिहास-नागरिक शास्त्र विषय में योग्‍य आवेदकों की अनुशंसा हो चुकी है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 20 Mar 2021 07:19 PM (IST)Updated: Sun, 21 Mar 2021 11:29 PM (IST)
Sarkari Job: शिक्षकों की बहाली पर लगी रोक... सरकार चुप, आवेदकों में संशय...
Sarkari Job, Sarkari Naukri 2021, Jharkhand Government Jobs: हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति पर संशय बरकरार है।

रांची, राज्य ब्यूरो। Sarkari Job, Sarkari Naukri 2021, Jharkhand Government Jobs झारखंड में नियोजन नीति रद होने के चलते हाई स्‍कूल शिक्षकों की नियुक्ति पर बड़ा संकट आन खड़ा हुआ है। राज्‍य के गैर अनुसूचित 11 जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों की नियुक्ति पर अबतक संशय बरकरार है। इससे इन जिलों में नियुक्ति के लिए आवेदन देनेवाले इतिहास एवं नागरिक शास्त्र विषय के अनुशंसित अभ्यर्थी तथा प्राथमिक शिक्षकों के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए मेधा सूची में अर्हता रखनेवाले अभ्यर्थी परेशान हैं और राज्य सरकार के अंतिम निर्णय का इंतजार कर रहे हैं।

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दरअसल, कार्मिक विभाग ने राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों में हाई स्कूल शिक्षकों की होनेवाली नियुक्ति तथा परीक्षा परिणाम जारी करने पर रोक लगा दी है। इससे इन जिलों में विभिन्न विषयों में रिक्त रह गए प्राथमिक शिक्षकों के आरक्षित पदों पर सीधी नियुक्ति तथा इतिहास-नागिरक शास्त्र विषय में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया रूक गई है।

इससे पहले, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग इतिहास एवं नागरिक विषय में नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को भेज दी थी। विभाग ने कार्मिक विभाग के पत्र के आलोक में नियुक्ति प्रक्रिया को फिलहाल स्थगित रखा है। हालांकि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने रिक्त रह गए प्राथमिक शिक्षकों के आरक्षित पदों पर सीधी नियुक्ति के अभ्यर्थियों के प्रमाणपत्रों की जांच जारी रखी है।

कोर्ट के निर्णय लागू करने को लेकर भी है संशय

दरअसल, कार्मिक विभाग ने पिछले वर्ष 13 नवंबर को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को पत्र भेजकर कहा था कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश से इन 11 जिलों में नियुक्ति में कोई अड़चन नहीं है। इसके बाद आयोग ने नियुक्ति प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए जहां इतिहास-नागरिक विषय के शिक्षकों की नियुक्ति की अनुशंसा स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को कर दी थी।

वहीं, रिक्त रह गए प्राथमिक शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों पर सीधी भर्ती के अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिए प्रमाणपत्रों की जांच की प्रक्रिया पूरी की जा रही थी। इसके बाद कार्मिक विभाग ने इस साल 18 फरवरी को आयोग को पत्र भेजकर महाधिवक्ता के परामर्श का हवाला देते हुए नियुक्ति तथा परीक्षा परिणाम जारी करने पर राेक लगा दी। साथ ही 23 नवंबर को जारी अपने पत्र को वापस ले लिया।

बता दें कि झारखंड उच्च न्यायालय ने 13 अनुसूचित जिलाें में हो चुकी नियुक्ति को रद कर दिया है। हालांकि अभ्यर्थियों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने पर शीर्ष न्यायालय ने अगले आदेश तक शिक्षकों को हटाने पर रोक लगा दी है। 


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