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JPSC Recruitment 2021: खास आवेदकों को राहत, उम्र सीमा पर अब भी किचकिच; jpsc.gov.in

JPSC Recruitment 2021 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु प्लस टू स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विभागीय अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के लिए संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अधिकृत किया है।

By Alok ShahiEdited By: Published: Sat, 13 Mar 2021 08:54 AM (IST)Updated: Sat, 13 Mar 2021 07:49 PM (IST)
JPSC Recruitment 2021: खास आवेदकों को राहत, उम्र सीमा पर अब भी किचकिच; jpsc.gov.in
JPSC Recruitment 2021: जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2021 में उम्र की छूट देने पर बात नहीं बन सकी है।

रांची, राज्य ब्यूरो। JPSC Online, Recruitment, Exam, Notification 2021 स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने हेतु प्लस टू स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को विभागीय अनापत्ति प्रमाणपत्र देने के लिए संबंधित जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को अधिकृत किया है। शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया। इसमें जिला शिक्षा पदाधिकारियों को ये भी निर्देश दिए गए हैं कि शिक्षकों को उक्त परीक्षा में शामिल होने से स्कूलों में पठन-पाठन बाधित न हो।

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संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2021 में उम्र में छूट की मांग पर हाई कोर्ट ने मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा-2021 में उम्र की छूट देने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार को निर्धारित की गई है। इस संबंध में मुकेश कुमार व अमित कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

याचिका में कहा गया है कि वर्ष 2020 में भी जेपीएससी ने संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए विज्ञापन निकाला था। उसमें उम्र का कट ऑफ डेट एक अगस्त 2011 रखा गया था, लेकिन सरकार ने उस विज्ञापन को वापस ले लिया। इसके बाद सरकार की ओर से जेपीएससी की परीक्षा के लिए वर्ष 2021 में नई नियमावली बनाई गई। इसमें कहा गया है कि जिस साल की नियुक्ति के लिए विज्ञापन निकाला जाएगा। उम्र का कट ऑफ डेट उसी साल का होगा। ऐसे में नई नियमावली पिछली नियुक्ति पर लागू नहीं हो सकती है। इसलिए कट ऑफ डेट को घटाकर एक अगस्त 2011 करना देना चाहिए।

सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। इस दौरान जेपीएससी के अधिवक्ता संजय पिपरवाल व प्रिंस कुमार सिंह ने कहा कि उम्र के कट ऑफ डेट का निर्धारण सरकार की ओर से किया गया है। उनकी अधियाचना पर नियुक्ति प्रक्रिया की जा रही है।इधर, इसी मामले में संबंधित अमित कुमार की याचिका पर जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि इस तरह के मामले की सुनवाई दूसरी बेंच में हो रही है। इस पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग करते हुए मामले को दूसरी बेंच में भेजने का निर्देश दिया।

छठी जेपीएससी मामले में संशोधित याचिका पर सरकार से मांगा जवाब

झारखंड हाई कोर्ट में छठी जेपीएससी को लेकर कृष्ण मुरारी चौबे की ओर से संशोधित याचिका दाखिल की गई है। अदालत ने राज्य सरकार से इस मामले में जवाब मांगा है। दरअसल, कृष्ण मुरारी चौबे की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया है कि छठी जेपीएससी परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में नियमों का पालन नहीं किया गया है। इसलिए विज्ञापन को रद कर देना चाहिए। इस पर अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। साथ ही, छठी जेपीएससी के सभी सफल अभ्यर्थियों को भी इस मामले में प्रतिवादी बनाने का निर्देश दिया है।

अदालत ने जेपीएससी को कहा कि वह प्रार्थी को सभी सफल उम्मीदवारों का पता उपलब्ध करा दें ताकि उन्हें नोटिस भेजा जा सके। इधर, इस मामले में कई अन्य याचिकाओं पर हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है और मामले में अपना फैसला सुरक्षित भी रख लिया है। दरअसल, जेपीएससी के अंतिम परिणाम जारी करने को लेकर विवाद है जिसको लेकर झारखंड हाई कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हैं। इन याचिकाओं में कहा गया है कि जेपीएससी ने पेपर वन के क्वालिफाइंग मार्क्स को प्राप्तांक में जोड़ दिया है। इसके अलावा सभी विषयों में अलग-अलग न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य था, लेकिन जेपीएससी ने सभी विषयों का अंक जोड़कर एकसाथ परिणाम जारी किया है।


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