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झारखंड आ रहे हैं तो जरूर पढ़ें यह खबर, सख्‍त हुए नियम; देनी होगी यह जानकारी

Jharkhand News. आगंतुकों पर रोक नहीं है लेकिन सरकार ने नियम सख्त किए हैं। ऑनलाइन पैसेंजर मेनीफेस्ट नहीं भरने पर एयरपोर्ट के बाहर निकलना नामुमकिन है।

By Sujeet Kumar SumanEdited By: Published: Mon, 20 Jul 2020 10:40 AM (IST)Updated: Mon, 20 Jul 2020 04:58 PM (IST)
झारखंड आ रहे हैं तो जरूर पढ़ें यह खबर, सख्‍त हुए नियम; देनी होगी यह जानकारी
झारखंड आ रहे हैं तो जरूर पढ़ें यह खबर, सख्‍त हुए नियम; देनी होगी यह जानकारी

रांची, राज्य ब्यूरो। Rules Strict for Those Who coming to Jharkhand झारखंड में नियमानुसार प्रवेश करनेवालों पर अगले कुछ दिनों तक रोक नहीं होगी लेकिन नियम सख्त कर दिए गए हैं ताकि संक्रमण के फैलाव को रोका जा सके। लोगों को अपने बारे में पूरी जानकारी ऑनलाइन देनी होगी। बताना होगा कि झारखंड में आने से पहले कहां और किस पते पर थे। किन-किन लोगों से संपर्क में रहे और आगे कहां रहेंगे।

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सरकार ने व्यवस्था दी है कि बाहर से आनेवाले लोगों को 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन पर रखा जाएगा। ऐसा होने की स्थिति में ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज मोबाइल नंबर को लगातार ऑन भी रखना होगा ताकि सरकार को यह पता चल सके कि आप कहां हैं और आपका मूवमेंट कैसा चल रहा है।

मकसद साफ कि कहीं आपने होम क्वारंटाइन के नियमों की अवहेलना तो नहीं की है। झारखंड सरकार के ऑनलाइन पोर्टल jharkhandtravel.nic.in/public/index.php पर दूसरे प्रदेशों से आनेवाले लोगों को पूरी सूचना देनी है।

परिवहन सचिव ने जानकारी दी कि इस पर पुख्ता सूचना देने के बाद ही लोगों को एयरपोर्ट से निकलने दिया जाएगा। फिलहाल ट्रेनों का आवागमन बंद है। एयरपोर्ट पर ऐसे लोगों के लिए अलग रास्ते का प्रबंध किया गया है जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल पर इसकी जानकारी नहीं दी है। ऐसे लोगों से फॉर्म भरवाने के बाद ही एयरपोर्ट से निकलने दिया जाएगा। आज से नया फॉर्मेट लागू हुआ है। इसमें नियमों के साथ-साथ फॉर्म भरने के लिए गाइडलाइन भी मौजूद है। 6 पन्नों का फॉर्म है।

कानूनी कार्रवाई का है प्रावधान

नियमों की अनदेखी करने पर कानूनी कार्रवाई को भी प्रावधान किया गया है। मुख्य सचिव के आदेश से जारी नई व्यवस्था सोमवार 20 जुलाई से प्रभावी होगी और इसका अनुपालन नहीं होने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकेगी। आदेश के अनुसार आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 से 60 के अधीन कार्रवाई के साथ-साथ आइपीसी की धारा 188 के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

'ऑनलाइन पोर्टल पर सभी को अपनी पूरी जानकारी देनी होगी और इसे पूरी सख्ती से लागू करने के लिए अधिकारियों को कह दिया गया है।' -के. रविकुमार, सचिव, परिवहन विभाग।


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