पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत पर हाई कोर्ट में 20 जनवरी को सुनवाई Ranchi News
Jharkhand. पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत पर हाई कोर्ट में आंशिक सुनवाई हुई। योगेंद्र साव पर एनटीपीसी के जमीन अधिग्रहण के विरोध में धरना देने का आरोप है।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एबी सिंह की अदालत में पूर्व मंत्री योगेंद्र साव की जमानत पर सुनवाई हुई। आंशिक सुनवाई के बाद अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 20 जनवरी की तिथि निर्धारित की है। योगेंद्र साव पर एनटीपीसी द्वारा जमीन अधिग्रहण करने के खिलाफ धरना देने और पुलिस पर हमला करने का आरोप है। उनके खिलाफ बड़कागांव पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार से निचली अदालत में हो रही कार्रवाई की अद्यतन जानकारी मांगी थी। इस पर सरकार की ओर से बताया गया कि इनके मामले में निचली अदालत में 20 लोगों की गवाही होनी है। इस पर योगेंद्र साव की ओर से विरोध किया गया और कहा गया कि उनके मामले में 18 लोगों की गवाही हो चुकी है।
अब गवाहों की संख्या बढ़ाना उचित नहीं है। इसके बाद अदालत ने योगेंद्र साव से शपथ पत्र के माध्यम से अपनी बात रखने का निर्देश दिया था। बता दें कि पूर्व में योगेंद्र साव को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी और उन्हें भोपाल में रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन उन्होंने जमानत की शर्तों का उल्लंघन किया। इसके बाद उनकी जमानत रद कर दी गई थी।