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विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की नवीनतम जानकारी मांगी हाई कोर्ट ने

झारखंड हाई कोर्ट में राज्य के विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की त्वरित रिपोर्ट मांगी है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 09 Mar 2019 06:31 AM (IST)Updated: Sat, 09 Mar 2019 06:31 AM (IST)
विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की नवीनतम जानकारी मांगी हाई कोर्ट ने
विधायकों के खिलाफ दर्ज मामलों की नवीनतम जानकारी मांगी हाई कोर्ट ने

रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट में राज्य के विधायकों के खिलाफ लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस एचसी मिश्र की अदालत ने राज्य सरकार से विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामलों की नवीनतम स्थिति की जानकारी मागी है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि विधायकों के खिलाफ कितने मामले दर्ज हैं। कितने का अनुसंधान पूरा हो गया है और कितने में जाच चल रही है। ट्रायल की स्थिति क्या है। सरकार को 26 अप्रैल को पूरी रिपोर्ट अदालत में दाखिल करनी है।

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प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि सरकार ने विधायक राज पलिवार, ढुलू महतो और दिनेश उरांव के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की अद्यतन स्थिति की जानकारी नहीं दी है। जबकि कई बार कोर्ट ने सभी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी मागी है। इस पर कोर्ट ने सभी जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जानकारी मांगी है।

इस संबंध में झारखंड अगेंस्ट करप्शन ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में जन प्रतिनिधियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों का जल्द निपटारा करने का आग्रह हाई कोर्ट से किया गया है।

सजायाफ्ता प्रभुनाथ सिंह की ओर से बहस पूरी

रांची । झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अनिरुद्ध बोस व जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की अदालत में विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में सजायाफ्ता पूर्व सांसद प्रभुनाथ सिंह की अपील याचिका पर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रार्थी की ओर से बहस पूरी हो गई। इसके बाद अदालत ने मामले में अगली सुनवाई के लिए 11 मार्च की तिथि निर्धारित की है।

बता दें कि प्रार्थी पूर्व सासद प्रभुनाथ सिंह, दीनानाथ सिंह व रितेश सिंह की ओर से अपील याचिका दाखिल की गई है। दरअसल विधायक अशोक सिंह हत्याकांड में हजारीबाग की निचली अदालत ने तीनों लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है, जिसको हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है।


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