नगर निगम में पैसे का खेल, बिना रास्ता पास हो रहा घरों का नक्शा Ranchi News
Jharkhand. बिना रास्ते के घरों का नक्शा पास होने पर हाई कोर्ट नाराज। कहा कि बेईमानों को बचाने की कोशिश न करें अधिकारी।
रांची, राज्य ब्यूरो। झारखंड हाई कोर्ट ने लगातार कई मामलों में अफसरों की कारगुजारियों पर तल्ख टिप्पणी की है। नया मामला हिनू स्थित वीर कुंवर सिंह कॉलोनी की सड़क का है। मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के दौरान आदेश के बाद भी रांची नगर निगम की ओर से शपथ पत्र दाखिल नहीं होने पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई।
नगर निगम के अधिवक्ता के बचाव पर अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि बेईमान अधिकारियों को नहीं बचाएं। इन्होंने पैसे लेकर नक्शा पास किया है। जब उक्त कॉलोनी में जाने के लिए रास्ता नहीं था, तो नक्शा कैसे पास कर दिया। दरअसल, वीर कुंवर सिंह कॉलोनी में रास्ते को लेकर सत्यदेव सिंह की ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है।
पिछली सुनवाई के दौरान अदालत ने सत्यदेव सिंह सहित वहां बने सभी घरों का नक्शा अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया था। साथ ही नगर निगम से शपथ पत्र दाखिल कर यह बताने को कहा गया था कि नक्शा पास करने के दौरान सड़क कहां से दिखाई गई है। सत्यदेव सिंह सहित अन्य की ओर से नक्शा तो अदालत में दाखिल कर दिया गया, लेकिन नगर निगम की ओर से शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया।
शुक्रवार को सुनवाई के दौरान रांची नगर निगम की ओर से शपथ पत्र की बजाय जांच रिपोर्ट दाखिल की गई। इस पर अदालत ने नाराजगी जताते हुए कहा कि आदेश के बाद भी शपथ पत्र के माध्यम से स्पष्टीकरण दाखिल नहीं किया जाना अफसोसजनक है। इसके बाद अदालत ने नगर आयुक्त को स्पष्टीकरण के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।
बता दें कि याचिकाकर्ता सत्यदेव सिंह का कहना है कि लगभग पचास सालों से लोग एजी कॉलोनी के रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैैं। अब एजी कार्यालय की ओर से कहा जा रहा है, कि उक्त रास्ता बंद कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है, तो कॉलोनी में जाने का रास्ता बंद हो जाएगा।