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कोरोना संक्रमण से भविष्य में निपटने के लिए सरकार से मांगी जानकारी

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार से भविष्य की योजना पर जानकारी मांगी है। अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि राज्य में कोरोना टीकाकरण शुरू करने के पहले की क्या तैयारी की गई है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 12 Dec 2020 01:08 AM (IST)Updated: Sat, 12 Dec 2020 01:08 AM (IST)
कोरोना संक्रमण से भविष्य में निपटने के लिए सरकार से मांगी जानकारी
कोरोना संक्रमण से भविष्य में निपटने के लिए सरकार से मांगी जानकारी

रांची : झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा. रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए सरकार से भविष्य की योजना पर जानकारी मांगी है। अदालत ने सरकार को यह बताने को कहा है कि राज्य में कोरोना टीकाकरण शुरू करने के पहले की क्या तैयारी की गई है। रिम्स समेत अन्य अस्पतालों में इसकी क्या व्यवस्था की जा रही है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान रिम्स की ओर से अदालत को बताया गया कि रिम्स में स्थाई निदेशक की नियुक्ति कर ली गई है। अन्य रिक्त पदों पर भी नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। इस पर अदालत ने रिक्त पदों को भरने और संसाधनों की कमी दूर करने के लिए उठाए गए कदम की जानकारी देने का निर्देश दिया। अदालत ने रिम्स में नए कैथ लैब बनाने के मामले पर भी आठ जनवरी तक जानकारी देने का निर्देश रिम्स को दिया। बता दें कि इस मामले में अदालत स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई कर रहा है।

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गढ़वा गैंगरेप मामले में सरकार के जवाब के बाद याचिका निष्पादित

गढ़वा जिले में एक नाबालिग के साथ हुए गैंगरेप के मामले की जांच रिपोर्ट देखने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने याचिका निष्पादित कर दी। शुक्रवार को सरकार की ओर से बताया गया कि इस मामले के तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पीड़िता का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। एफएसएल की रिपोर्ट भी मिल गई है। इस पर अनुसंधान तेजी से किया जा रहा है और पीड़िता को त्वरित न्याय दिलाने का प्रयास पुलिस कर रही है। अदालत ने सरकार के जवाब से संतुष्ट होने के बाद याचिका निष्पादित कर दी। बता दें कि अक्तूबर में एक नाबालिग लड़की के साथ उसी गांव के तीन लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया था। अखबारों में खबर प्रकाशित होने के बाद झारखंड हाई कोर्ट ने इस पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सरकार से जवाब मांगा था।

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उपभोक्ता फोरम में नियुक्ति पर सरकार से मांगी प्रगति रिपोर्ट

झारखंड हाई कोर्ट ने राज्य के सभी जिलों के उपभोक्ता फोरम और उपभोक्ता आयोग में रिक्त पदों को भरने के मामले पर आठ जनवरी तक प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया है। इस संबंध में नवीन झा ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में कहा गया है कि राज्य के सभी जिलों के उपभोक्ता फोरम और राज्य उपभोक्ता आयोग में बड़ी संख्या में पद रिक्त हैं। 22 जिलों में फोरम के अध्यक्ष का पद खाली है और इस कारण सुनवाई नहीं हो रही है। पूर्व में भी कोर्ट ने सरकार को रिक्त पदों पर नियुक्ति का निर्देश दिया था। तब सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की बात कही थी, लेकिन अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है।

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